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छत्तीसगढ़ भाजपा ने कलेक्टर की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की, लगाया ये आरोप

रायपुर। डॉ. विजय शंकर मिश्रा संयोजक निर्वाचन आयोग संपर्क समिति,भारतीय जनता पार्टी मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को बलोदाबजार कलेक्टर चन्दन कुमार के निर्देश पर बलोदाबजार में निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चुनाव प्रचार से रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर के द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही की शिकायत की। कलेक्टर चन्दन कुमार के निर्देश पर बलोदाबजार एस.डी.एम्. के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार करते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है। भाजपा कार्यकर्ताओं से जबरजस्ती चुनाव सामग्री भी जप्त कर ली गयी है। भा.ज.पा. कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया जा रहा था जो किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की संभावना उजागर करता हो।

इस स्थिति में उनके विरुद्ध धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना विधि-विरुद्ध है। धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रात क्षेत्राधिकार केवल संज्ञेय अपराध की संभावना की स्थति तक सीमित है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के समय निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन न करते हुए स्पष्ट रूप से प्राप्त शक्तियों एवं पद का दुरूपयोग किया गया है। धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी की अवधि 24 घंटे से अधिक की नहीं हो सकती।

किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी के पूर्व भी विहित प्रक्रिया का पालन करना होता है कलेक्टर चन्दन कुमार के विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर भा.ज.पा. कार्यकर्ताओं के विरुद्ध न कार्यवाही की जा रही है। बलोदाबजार कलेक्टर चन्दन कुमार के विरुद्ध पद का दुरूपयोग कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार से रोकने के उद्देश्य से की जा रही भाजपा के द्वारा कलेक्टर चन्दन कुमार के विरुद्ध विभागीय जाँच की अनुशंसा तथा उनके द्वारा विधि विरुद्ध रूप से गिरफ्तार किये गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिहा किये जाने मांग कि है।

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