पुलिस द्वारा सुबह की भोर होने से पूर्व ही मे 4-4.30 बजे करीबन 02 आरोपिओ के विरुद्ध धारा 429,34 भादवि, छ.ग.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,6,10,11 एवं पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधि0 1960 की धारा 11(3) ड़ के तहत कार्यवाही की गई…

बलौदाबाजार। पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार -भाटापारा क़ो लगातार विश्रामपुर- गणेशपुर मे गौ वध व काऊ- बीफ की बिक्री होने की सूचना प्राप्त हो रही थी. उनके द्वारा तत्काल कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी सिमगा क़ो आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन मे शुक्रवार सुबह सुबह 04 बजे टीम बनाकर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारिओ के मार्गदर्शन मे 03 टीम बनाकर रेड कार्यवाही की गई, जिसमे गणेशपुर मे जाने पर दूर से बाइक मे पुलिस सवारों क़ो आते देखकर आरोपियों मे हड़बड़ी मच गई।

दो आरोपिओ क़ो गिरफ्तार किया गया। पास ही खेत के पास कटे हुए काऊ बीफ पाया गया व काटने के औज़ार सहित खाल आदि सभी सामग्री क़ो जप्त की गई। अनैतिक कृत्य के लिए बंधे हुए 03 अन्य गाय क़ो तत्काल थाना प्रभारी द्वारा रिलीज़ किया गया व स्वतंत्र किया गया। ठंडी के साथ फॉग (धुंध) ज्यादा होने से रेड कार्यवाही करने मे पुलिस क़ो कठिनाई हुई। आरोपिओ के परिचित महिलाओ का विरोध भी पुलिस क़ो झेलना पड़ा, जिनको कड़ाई से महिला पुलिस स्टाफ की सहायता से समझाया गया। ग्राम सरपंच असीम दास द्वारा भी लिखित शिकायत दिया गया था व भविष्य मे इस अवैधानिक कार्य के विरुद्ध कार्यवाही मे पूरा सहयोग का आश्वाशन भी सरपंच द्वारा थाना प्रभारी क़ो दिया गया है।


जप्ती: लगभग 30 किलो काऊ बीफ, सिर (पृथक), 07 छुरा कटिंग के लिए, 01 टांगिया कटिंग के लिए, 02 हसिया कटिंग के लिए, 1 तेवना, टार्च (नीले रंग का ), काला रस्सी, झिल्ली, एक कटा हुआ सिर, खाल, खाल मे पूँछ तथा लिंग शो हो रहा है पास ही नई पॉलीथिन जिसमे भरकर बिक्री कर रहे थे।
लगभग 20 किलो मीटर की दुरी पर ग्राम गणेशपुर-विश्रामपुर स्थित है. फिर भी लगातार पेट्रोलिंग करके इस अवैधानिक कृत्य पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जायेगा. यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। पशु चिकित्सक से विधिवत तत्काल पोस्टमार्टम व परीक्षण कराया गया, बाद परीक्षण कफ़न- दफन विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया।


कार्यवाही: 02 आरोपिओ के विरुद्ध धारा 429, 34 भादवि, छ.ग.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,6,10,11 एवं पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधि0 1960 की धारा 11(3) ड़ के तहत कार्यवाही की गई।
सराहनीय कार्य: थाना प्रभारी के साथ सम्पूर्ण सिमगा पुलिस स्टाफ, महिला स्टाफ सिमगा,भाटापारा ग्रामीण (प्र.आर.01) शहर (2 महिला आर) हथबंद।
प्रकरण मे 05 अन्य आरोपी महिला पुरुष फरार है जिनकी संलिप्तता उस अवैधानिक कृत्य मे होने की जानकारी होने पर नाम खोला गया है जो अभी फरार है, उनकी पृथक से विधिवत गिरफ्तारी की जाएगी।
आरोपी: 01. योहान मसीह पिता स्व स्वरुप मसीह उम्र 36 साल निवासी गणेशपुर
02. याक़ूब मसीह पिता स्वरूप मसीह 34 साल निवासी गणेशपुर।



