दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

किसान किताब के दस्तावेजो में कूटरचना करते हुए पन्ने को हटाकर फर्जी जमानत दिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। कोतवाली पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायधीश पायल टोपनो के आदेश पर जमानतदार द्वारा किसान किताब (ऋण पुस्तिका) में कुटरचित करने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश एवं वरिष्ठ अधिकारों के निर्देश पर जमानतदार आरोपी राकेश बंजारे पिता स्व.हरकुराम बंजारे, पता बीजेभाटा, रानीतराई तहसील पाटन, जिला दुर्ग पर किसान किताब दस्तावेजो में कूटरचना करते हुए पन्ने को हटा दिया गया था।

जिस पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 144/24, धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया है की आरोपी राकेश बंजारे ने अभियुक्त शैलेंद्र विश्वकर्मा की ओर से जमानतदार किसान किताब क्रमांक पी.3023979 को प्रस्तुत किया गया। उक्त किसान किताब से पूर्व में भी जमानत ली गई थी लेकिन किसान किताब में कोई उल्लेख नहीं है।

प्रस्तुत किसान किताब में तहसीलदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किए जाने का भी इंद्राज नही है, जिससे उक्त जमानतदार द्वारा दस्तावेजों में कूटरचना करते हुए पन्ने को हटा दिया जाना तथा तहसीलदार के न्यायालय के मुहर का दुरुपयोग किया जाना दर्शित होता है। अतः जमानतदार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही करें।

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