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दुर्ग जिला के 14 विक्रेताओं पर 10 लाख 5 हजार रूपए का लगा अर्थदण्ड, नमूने अवमानक पाए जाने पर प्रशासन ने की कार्यवाही

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग डॉ. जे. पी. मेश्राम के मार्गदर्शन में जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाईयों की गुणवत्ता जांच की गई। 15 मार्च से 21 मार्च 2024 तक जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों जैसे मावा और बारीक बूंदी लड्डू, बेसन एवं मैदा, बेसन लड्डू, मथुरा पेडा व केसर िअक्की, हरेली राईस ब्रान तेल का नमूना संग्रहण किया गया। जिनकी जांच कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

विभाग द्वारा संचालित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से लगातार भ्रमण कर व्यवसाई एवं उपभोक्ताओं को विभिन्न खाद्य पदार्थ/नास्ता आदि परोसने हेतु अखबारी कागज एवं अखाद्य रंग के उपयोग न करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार विगत 1 वर्ष में विभिन्न फर्मों से नमूने संकलित किए गए एवं नमूने अवमानक पाए जाने पर न्यायालय द्वारा 14 फर्मों पर कुल 10 लाख 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मेसर्स सांई किराना स्टोर्स खुर्सीपार पर पैक्ड मैदा के लिए एक लाख रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

इसी प्रकार मेसर्स बी.एन.एस. फूड, चिखली दुर्ग पर क्रीम रोल के लिए 95 हजार रूपए, मेसर्स जनता किराना स्टोर्स सेक्टर-7 भिलाई पर ड्राई खुली बूंदी के लिए 65 हजार रूपए, मेसर्स सांई स्वीट्स अम्लेश्वर पर मिल्क केक के लिए 30 हजार रूपए, मेसर्स हरिओम जूस कार्नर सेक्टर-9 पर मोसंबी जूस के लिए 55 हजार रूपए,

मेसर्स न्यू गौरी होटल स्मृति नगर पर मामा नूडल्स के लिए 45 हजार रूपए, मेमर्स कुमार किराना स्टोर्स धनोरा पर धनिया पाउडर के लिए 75 हजार रूपए, मेसर्स कृष्णा कुल्फी कैलाश नगर पर कुल्फी हेतु 60 हजार रूपए,

मेसर्स जेठू किराना गनियारी रसमड़ा पर राजलक्ष्मी टी के लिए 1 लाख रूपए, मेसर्स लक ढ़ाबा अम्लेश्वर पर बिरयानी राईस के लिए 70 हजार रूपए, मेसर्स किसान किराना पाटन पर गरिमा टी के लिए 1 लाख रूपए,

मेसर्स मुस्कान स्वीट्स मुरमुंदा पर बूंदी लड्डू के लिए 35 हजार रूपए, मेसर्स होटल अंसारी सुपेला पर वेज बिरयानी के लिए 85 हजार रूपए एवं मेसर्स मिल्क पाईंट अग्रसेन चौक पर पैक्ड दही के लिए 90 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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