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मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर की अपने दूसरे बेटे को हत्या: धारदार चाकू से गर्दन पर किया वार, शराब की नशे में मृतक ने की थी अश्लील गाली गलौज

मृतक नशे के हालत में घर आया जिसे उसके मां एवं भाई बहु द्वारा खाना खाने के लिए कहने पर खाने से इंकार करते हुए गाली गलौच करते हुए विवाद पर उतारू हो गया और घर से बाहर सामने आंगन में आकर अपनी मां को गाली देने लगा…

 

बालोद। थाना डौण्डीलोहारा क्षेत्र में ग्राम कोबा में मृतक वामन कुमार साहू पिता स्व. बनऊ राम साहू उम्र 28 साल के संदेहास्पद ढंग से मृत्यु होने संबधित मर्ग डायरी थाना बालोद से प्राप्त होने पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक (मुख्या.) बालोद, नवनीत कौर के मार्गदर्शन में हत्या करने वाली मां एवं भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

जांच में मृतक वामन कुमार साहू ग्राम कोबा के स्कूल पारा स्थित अपने निवास के घर में अपनी मां श्रीमती रमेश्वरी बाई, भाई कुंदन साहू एवं भाई बहु श्रीमती चमेली साहू के साथ निवास करते थे। घटना दिनांक 31.03.24 को रात्रि करीब 7.30 – 08.00 बजे वामन साहू नशे के हालत में घर आया जिसे उसके मां एवं भाई बहु द्वारा खाना खाने के लिए कहने पर खाने से इंकार करते हुए गाली गलौच करते हुए विवाद पर उतारू हो गया और घर से बाहर सामने आंगन में आकर अपनी मां को गाली देने लगा।

जिसे सुनकर मृतक की मां रमेश्वरी बाई प्याज काटते हुए स्थिति में प्याज काटना छोड़कर प्याज काटने की चाकू को हाथ में लेकर बाहर निकली तो मृतक और उसकी मां के बीच आपस में झुमा- झपटी होने लगा एवं मृतक वामन अपनी मां को अश्लील शब्दों के साथ गाली गलौच कर अपनी मां के लिए गलत शब्दों का उपयोग कर रहा था तो मृतक की मां ने अपने बेटा कुंदन साहू को आवाज देकर अपने पास बुलाया और मृतक की मां एवं भाई कुंदन साहू दोनों मिलकर मृतक को मारपीट करते हुए चाकू से मृतक के बायें तरफ गर्दन व कंधे के पास तीन बार वार किये तो मृतक वहां से अपनी जान बचाकर पहले स्कूल की ओर भागा फिर बचाओ- बचाओ ऐसा चिल्लाते हुए अपने चचेरा भाई बिरेन्द्र साहू के घर खून से लतफत गंभीर हालत में आकर घर भीतर के जमीन पर गिर गया।

जिसे उक्तांकित गवाहों में से कुछ लोग प्रारंभिक देखभाल करते हुए उसकी मां को आवाज देकर बुलाये अन्य ग्रामीणों को एकत्र किये, घायल मृतक वामन के मां आरोपिया रमेश्वरी बाई के आने पर उससे लोगों के द्वारा पूछने पर अपने पुत्र कुंदन एवं स्वयं को कानूनी कार्यवाही से बचाने की नीयत से जानबुझकर झूठ बोलते हुए वामन को सीढ़ी से गिरने से चोट आना बतायी, वहीं दूसरे तरफ मृतक के भाई, आरोपी कुंदन साहू मौके से फरार हो गया था, और साक्ष्य को छुपाने की नीयत से मौके घटना स्थल की जांच, निरीक्षण से पूर्व लिपाई- पुताई कर दी गई थी।

मौके पर उपस्थित लोगों ने संजीवनी एम्बुलेंस वाहन 108 को सूचना दिये, कुछ देर में एम्बुलेंस आने पर घायल वामन कुमार साहू को ग्रामीण अरूण साहू एवं बिरेन्द्र साहू आदि वहां से बेहोश हालत में जिला अस्पताल बालोद उपचार हेतु ले गया जहां जिला अस्पताल के डाक्टर ने समय रात्रि में मृत घोषित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु बालोद थाना प्रभारी को सूचना दी गई।

थाना कोतवाली बालोद में देहाती मर्ग कायम कर दिनांक 01.04.24 को प्रातः पंचनामा कार्यवाही की गई, पंचनामा कार्यवाही में मृतक के घनिष्ठ रिस्तेदार (मां-भाई) संदेहास्पद ढंग से स्वयं उपस्थित नहीं हुए बल्कि दूर के रिस्तेदार पंचनामा कार्यवाही में उपस्थित हुए, जो पंचनामा कार्यवाही में मृतक की मां के बताये बात पर विश्वास कर मृतक को आई चोटें घर के सीढ़ी से नीचे गिरने से आना बताये। परंतु मौके के हालात एवं आरोपिया रमेश्वरी बाई के द्वारा बताये तथ्यों से मेल नहीं खाने से मामले में बारिकी से जांच करते हुए मौके के गवाह से विस्तृत पूछताछ करने पर यह तथ्य जाहिर हुई कि उक्तांकित घटना समय व स्थान मृतक के घर आंगन पर वामन साहू (मृतक) के व्यवहार से क्षुब्ध होकर (आरोपिया) मृतक की मां रमेश्वरी साहू व आरोपी मृतक के भाई कुंदन साहू दोनों मिलकर मृतक का हत्या करने की नीयत से उसके बायें तरफ के कंधे व गर्दन के आसपास धारदार चाकू से तीन बार वार कर गंभीर चोट पहुंचाये जिससे गंभीर रूप से घायल वामन साहू की उपचार हेतु जिला अस्पताल बालोद ले जाने तक मौत हो गई।

प्रकरण की विवेचना दौरान दिनंाक 04.04.2024 को प्रकरण के आरोपीया एंव मृतक की मां रमेश्वरी बाई साहू पति स्व. बनऊ राम साहू उम्र 55 साल निवासी ग्राम कोबा से कडाई से पुछताछ करने के बाद अपराध कबूलने पर उसके निशानदेही में घटना में प्रयुक्त एक धारदार चाकू को बरामद कर लिया गया है एवं गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

दिनांक 05.04.2024 को प्रकरण के अन्य आरोपी मृतक के भाई कुन्दन साहू पिता स्व. बनऊ राम उम्र 26 साल निवासी स्कुल पारा कोबा को पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने एवं उसके विरूध्द उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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