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6 साल के मासुम बच्चे को रस्सी से हाथ पैर बांधकर मारपीट कर उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एसडीओपी निधी नाग एवं थाना प्रभारी अजय झा के दिशा निर्देश में थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र 316/2024 धारा 363, 365, 377, 294, 506,323,342 भादवि 08 पाक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया…

बलौदाबाजार। दिनांक 07/05/2024 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका पुत्र जो घर के बाहर खेल रहा था, अचानक खेलते खेलते बिना बताये कही चला गया, जो अब तक वापस नहीं आया है। कि रिपोर्ट पर गुम ईसान क्र. 54/2024 कायम किया गया सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर किसी अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर ले जाने की अंदेशा पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 316/2024 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पता तलाश दौरान सूचना मिला की एक अज्ञात व्यक्ति तिल्दा (कारी) खार में बालक का हाथ पैर बांधकर रखा है, कि सूचना पर अविलंब कार्यवाही करते हुये मौके पर पहुंचकर बालक के साथ होने वाले गंभीर घटना को रोकते हुये आरोपी एवं बालक को थाना लाया गया।

आरोपी सेवक राम ध्रुव के कब्जे से दिनांक 07/05/2024 को बालक को बरामद किया गया। पीडित बालक का धारा 164 जा.फौ. के तहत न्यायालय से कथन दर्ज कराया गया है। पीडित बालक एवं गवाहों के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 365, 377, 294, 506, 323, 342 भादवि 8 पाक्सो जोडी गई है।

आरोपी सेवक राम ध्रुव पिता दाल सिंह ध्रुव उम्र 45 वर्ष साकिन चिखली थाना आरंग जिला रायपुर छ.ग. द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत दिनांक 08/05/2024 के 18.00 बजे गिरफ्तार कर आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया हैं।

उक्त कार्यवाही में प्रआर ऋषिकेश भोई, समीर शुक्ला, आर. तुलेश डडसेना, रामनाथ पैकरा, तिलक राम महिलांगे, रमेश गोयल, गुमान जायसवाल, ओलश कोसले, अशोक साहू का विशेष योगदान रहा।

नाम आरोपी- सेवक राम ध्रुव पिता दालसिंह ध्रुव उम्र 45 वर्ष साकिन चिखली थाना आरंग जिला रायपुर छ.ग.

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