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एसआई भर्ती पर बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला, मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने के आदेश

कोर्ट ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने के आदेश दिया है…

बिलासपुर। एसआई- प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने के आदेश दिया है। कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर भर्ती सूची जारी करने कहा है। बिलासपुर HC में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

दरअसल प्रदेश में एसआई और प्लाटून कमांडर के करीब 975 खाली पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 में वैकेंसी निकाली थी। भर्ती की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई, जिस पर 17 सितंबर 2021 को आवेदन जमा करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए साल 2017 में व्यापम ने प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। इस वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने 2021 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वह भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है।

भर्ती के लिए प्रारंभिक एग्जाम लिया गया और मेरिट सूची जारी की गई। व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका।

व्यावसयिक परीक्षा मंडल की ओर से जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

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