भिलाई। प्रार्थी बी-फार्मा का विद्यार्थी है जो नेहरू नगर जिला-दुर्ग में निवास करता है। उसने एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की थी कि उसका कुछ दिन पूर्व एक विवाद हुआ था जिसकी शिकायत थाने में लंबित थी।
जांच दौरान प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा से मुलाकात करने पर शिकायत को नस्तीबद्ध करवाने के एवज में उसके द्वारा प्रार्थी से 20,000 रू. रिश्वत की मांग की गई।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन दौरान आरोपी प्रधान आरक्षक ने 10,000 रू. लेने को सहमत हुआ।
सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 23.11.2024 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को 10,000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया।
प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा-7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।