नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी एवं अन्य लोगो से 38.50 लाख रूपये नगद एवं चेक के माध्यम से वर्ष 2022 एवं 2023 में लिए गये थे। नौकरी नही लगने पर प्रार्थी एवं अन्य लोगों के द्वारा लगातार पैसे वापस करने हेतु आरोपी भुवनेश देवांगन को कहा गया…
बीजापुर। भैरमगढ़ निवासी सहदेव राम निषाद पिता स्व0 मंगलू राम निषाद उम्र 55 वर्ष निवासी कोष्टापारा भैरमगढ़ द्वारा थाना में लिखित आवेदन पेश किया गया कि आरोपी भुवनेश देवांगन संतोषी नगर रायपुर द्वारा अलग-अलग विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी एवं अन्य लोगो से 38.50 लाख रूपये नगद एवं चेक के माध्यम से वर्ष 2022 एवं 2023 में लिए गये थे। नौकरी नही लगने पर प्रार्थी एवं अन्य लोगों के द्वारा लगातार पैसे वापस करने हेतु आरोपी भुवनेश देवांगन को कहा गया।
आरोपी भुवनेश देवांगन के द्वारा वर्ष 2023-24 में पैसे वापस करने के नाम पर 8.00 लाख रुपए एवं 4.50 लाख रुपए का चेक प्रार्थी को दिया गया, जिसे कैश करने हेतु बैंक में जमा करने पर कैशियर द्वारा खाते में पैसा नही होना बताया गया।
इसके बाद आरोपी द्वारा अब तक केवल रूपये 106000/- रूपये प्रार्थी को वापस किया गया। आरोपी द्वारा अलग-अलग विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर रूपये 38.50 लाख की धोखाधड़ी करने के सबंध में प्रार्थी द्वारा थाना भैरमगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भैरमगढ में अपराध क्रमांक 19/2024 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया ।विवेचना दौरान दिनांक 22/11/2024 को आरोपी भुवनेश देवांगन को रायपुर से गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में आरोपी भुवनेश देवांगन पिता फगुआ राम देवांगन, उम्र 39 वर्ष निवासी संतोषी नगर रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर छग के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है।
थाना भैरमगढ़: अपराध क्रमांक 19/2024 धारा 420 भादवि
नाम आरोपी- भुवनेश देवांगन पिता फगुआ राम देवांगन, उम्र 39 वर्ष निवासी संतोषी नगर रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर छग