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नाबालिग बालिका को लॉज में कमरा देने वाले लॉज मैनेजर और आरोपी गिरफ्तार, लॉज का लाइसेंस निरस्त

अपहृत बालिका अपहरणकर्ता के कब्जे से सकुशल बरामद…अपहरणकर्ता के विरूद्ध की गई गंभीर धाराओं में कार्यवाही…नियम विरूद्ध नाबालिग बालिका को लॉज में कमरा देने वाले लॉज मैनेजर के विरूद्ध की गई कठोर कार्यवाही…ए.आर. लॉज (रेड चिल्ली लॉज)खैरागढ़ का संचालन लायसेंस कराया गया निरस्त…लॉज संचालक के भूमिका की जांच जारी…

 

खैरागढ़। प्रार्थीया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करयी की उसके संरक्षण से नाबालिग बालिका को अज्ञात आरोपी के द्वारा वैद्य संरक्षण से बिना सूचना के बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 23/25 धारा 137(2) बएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खैरागढ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी खैरागढ़ निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश के साथ नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद करने हेतु टीम गठीत कर पता तलास हेतु रवाना किया।

पता तलास के दौरान तकनिकी साक्ष्य एवं मुखबीर की सूचना पर तत्काल अपहृता बालिका को रेड चिल्ली लॉज के कमरा से आरोपी सागर जंघेल पिता हरी जंघेल निवासी भदेरा पैलीमेटा थाना मोहगांव जिला केसीजी के कब्जे से बरामद किया गया। एवं आरोपी के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया।

प्रकरण में ए.आर. लॉज/रेड चिल्ली लॉज के मेनेजर विनय चंदेल पिता प्रदीप चंदेल उम्र 21 साल साकिन कानीमेरा थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरूद्ध नाबालिक बालिका को अपने लॉज में बगैर परिजन के संदिग्ध रूप से नियम विरूद्ध कमरे देने पर लॉज मेनेजर विनय चंदेल को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रतिबंधित करने पृथक से धारा 126,135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही किया गया है साथ ही लॉज संचालक नदीम मेमन निवासी खैरागढ़ के संलिप्तता के संबंध में विवेचना जारी है।

प्रकरण में ए.आर. लॉज/रेड चिल्ली लॉज के संचालक एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार अपने लॉज में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करते पाये जाने एवं पूर्व में भी उक्त लॉज में संदिग्ध गतिविधियां पाये जाने से थाना खैरागढ़ द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई थी फिर भी लॉज संचालक द्वारा नियम विरूद्ध गतिविधिया लॉज में करायी जा रही है।

जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी खैरागढ़ को प्रतिवेदन भेजा गया था जिनके द्वारा ए.आर. लॉज (रेड चिल्ली लॉज) के संचालन में अनियमितता को देखते हुए नगर पालिका द्वारा जारी दुकान स्थापना पंजीयन (गुमास्ता लायसेंस) को अगामी आदेश तक निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है।

थाना खैरागढ़ केसीजी पुलिस द्वारा प्रत्येक अवैध गतिविधियों का लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही सभी होटल लॉज ढ़बा संचालको से नियमानुसार व्यवसाय संचालन कर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाने खैरागढ़ पुलिस द्वारा अपील किया गया। अभियान जारी है।

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