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तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, वाहनों की गति मापने के लिए सरकार ने अधिसूचित किया नया नियम

उपभोक्ता मामलों के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियमों को अधिसूचित किया है…

 

नईदिल्ली (ए)। केंद्र सरकार ने तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर लगाम कसने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। नए नियमों के आने के बाद तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर शिंकजा कसेगा।

उपभोक्ता मामलों के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियमों को अधिसूचित किया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि नए नियम 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे। नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए उद्योग जगत को पर्याप्त समय दिया गया है।

मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए रांची स्थित भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम) के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने ओआईएमएल आर-91 के आधार पर प्रारंभिक मसौदा पेश किया।

नियमों की जरूरतों को समझाने के लिए राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों, आरआरएसएल अधिकारियों, निर्माताओं और वीसीओ के लिए मसौदा नियमों पर प्रस्तुति दी गई।

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