दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

निगम ने होटल अशोका बिरयानी पर 30 हजार, ग्रैंड ढिल्लन पर 5 हजार और कबाड़ी दुकान पर 1 हजार ₹ का लगाया जुर्माना

भिलाई। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय नेहरू नगर चौक पर बने हुए के बस स्टाप के साफ-सफाई का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय नालियो से सड़े हुए खादय सामग्री का बदबु आ रही थी। पुछने पर पता चला कि बगल के होटल से आ रहा है। इसी का निरीक्षण करने आज निगम की स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा।

होटल अशोका बिरयानी द्वारा नाली में जुठन, खादय पदार्थ, किचन में गंदगी, सड़े-गले सामग्री से खादय पदार्थ बनाकर बेचने, गुमशता लाईसेंस की समय अवधि आदि जांच करने पर कमियां पाई गई।

मौके पर देखने पर वहां पर खाना बनाने मे उपयोग सामग्री बहुत ही निम्न स्तर का व काटकर छोड़ा हुआ, किचन की साफ-सफाई में गंदगी, वाशिगं प्लेस में गंदगी, खादय सामग्री धोते समय बचे हुए पानी को सीधा नाली में फेकने आदि सभी कमी पाई गई। इसके कारण अशोका बिरयानी पर पंचनामा बनाकर 30000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

ग्रैण्ड ढिल्लन होटल में कार्यवाही के दौरान वहां पर खाना बनाने के बाद साफ-सफाई, बर्तन धोते समय खादय सामग्री का बचा हुआ अवशेष नाली में डालने के कारण 5000 रूपये का अर्थदण्ड लिया गया।

ढिल्लन होटल के कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा बताया गया कि तेल का अवशेष, खादय सामग्री का कुछ भाग नाली में चला जाता है, इसलिए बदबु आती है। साफ-सफाई का स्तर ठीक था, वहां के मैनेजर ने बताया हम होटल को और अपग्रेट कर रहे है। ऐसा सिस्टम लगा रहे है, भविष्य में किसी प्रकार का गंदगी नाली में नही जायेगा।

बर्फ फैक्ट्री संजय नगर में कबाड़ी दुकान के पास दुकान का अनुज्ञप्ति लाईसेंस ठीक नहीं पाये जाने के कारण 1000 रूपये का अर्थदण्ड लिया गया है। कार्यवाही के दौरान जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, सुपरवाईजर संजय गायकवाड़, किस्टोफर, अमित, वेंकट राव, रवि दहाटे आदि उपस्थित रहे।

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