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लंबित प्रकरणों की निपटान में तेजी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने शनिवार की छुट्टी की रद्द, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने लंबित विभागीय मामलों के शीघ्र निपटारे और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब पुलिस मुख्यालय में सप्ताह में छह दिन कार्य दिवस रहेगा।

20 मई 2025 को जारी परिपत्र क्रमांक M-1641 के अनुसार, यह आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी किया गया है। परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “विभागीय कार्यों की महत्ता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों की उपस्थिति प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य होगी।”

आदेश में सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) से कहा गया है कि वे शनिवार को अपने-अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) स्तर के अधिकारी और शाखा प्रभारी भी शनिवार को कार्यालय में मौजूद रहें।

यह निर्देश PHQ के सभी प्रमुख विभागों और शाखाओं पर लागू होगा और अगली सूचना तक प्रभावशील रहेगा। उच्च अधिकारियों का मानना है कि यह कदम संगठनात्मक अनुशासन सुदृढ़ करने, फाइल निपटान की समय-सीमा तय करने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने की दिशा में अत्यंत आवश्यक है।

मिली जानकारी के अनुसार, लगातार बढ़ रहे लंबित प्रकरणों, विभागीय अनुमोदनों और फाइलों के शीघ्र संचालन हेतु यह सख्त कदम उठाया गया है, ताकि समयबद्ध तरीके से निर्णय हो सकें और कार्यप्रवाह में तेजी लाई जा सके।

आंतरिक प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त करने के इस प्रयास को पुलिस विभाग में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। शनिवार को उपस्थिति अनिवार्य होने से अब प्रत्येक सप्ताह की प्रगति की निगरानी और समीक्षा अधिक प्रभावशाली ढंग से संभव हो सकेगी।

 

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