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73 वर्षीय आरोपी ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पीड़िता सात माह की हुई गर्भवती

दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को पुलिस द्वारा 12 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार…पत्नि बनाकर रखने की झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को 12 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार…आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 114/2025 धारा 69, 64(2)(एम) बीएनएस के तहत किया गया कार्यवाही…

 

मुंगेली। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा निर्देश दिया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने निर्देश दिया गया है। पीड़िता थाना पथरिया में ग्राम खपरी निवासी सालिकराम जोशी द्वारा पत्नि बनाकर रखूंगा कहकर वर्ष 2024 से अभी तक लगातार दैहिक शोषण किया, जिससे पीडिता 07 माह का गर्भ ठहर जाने पर आरोपी द्वारा पत्नि बनाकर रखने से इंकार करने लगा।

जिसके संबंध में पीड़िता ने लिखित आवेदन पेश किया जिस पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 114/2025 धारा 69, 64(2)(एम) बीएनएस अपराध पंजीबद्व कर पुलिस अधीक्षक को प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा तत्काल कार्यवाही कर आारोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने निर्देश दिया।

उक्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक पथरिया नवनीत पाटिल सेे मार्गदर्शन प्राप्त कर फरार आरोपी के पता तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम फूलवारी कलां में घेराबंदी कर आरोपी सालिकराम जोशी पिता बखरिया जोशी उम्र 73 वर्ष निवासी खपरी थाना पथरिया को पकड़कर थाना लाया गया।

जिससे बारिकी से तथ्यात्मक पुछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक रघुवीर लाल चन्द्रा थाना प्रभारी पथरिया, सउनि. नरेश साहू, कृष्ण कुमार टंडन, प्रआर. मुकेश कुर्रे, रवि कुमार जांगड़े, आरक्षक हलीश गेन्दले, रामकिशोर कश्यप, स्वारथ लाल ध्रुव, जितेन्द्र राजपूत कृष्णानंद साहू, विनोद बंजारे एवं मआर. सीनू सूर्यवंशी का सराहनीय योगदान रहा।

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