दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

ट्रको को कंपनी मे लगवाकर अच्छी रकम दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। अभियुक्त लोेकेश नेताम एवं स्वपनील शिंदे दोनो प्रार्थी के आफिस मे लगातार आकर संपर्क बनाते रहे और व्यवसाय के संबंध मे चर्चा करते हुये संपर्क मे रहकर अपने आप को एक बडी कंपनी रूलबर्ड वाईट साफटेक प्रायव्हेट लिमिटेड का डायरेक्टर होना बताकर अन्य कंपनियो से मासिक भाडा मे वाहन लेकर लगाना कहकर प्रार्थी की ट्रको को कंपनी मे लगवाकर अच्छी रकम दिलवाने का झांसा देते हुये दोनो अभियुक्त बार बार प्रार्थी के विठ्ठलपुरम आफिस मे जाकर प्रार्थी को अनेक प्रकार के लुभावना ऑफर देते हुये कि उनका कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ के कंपनी एवं कोल खदान के अधिकारी अच्छा संबंध है इस आधार पर कोई भी कंपनी सेे टेंडर मिल जाता है।

प्रार्थी अभियुक्तो के झांसा मे आ गया और अभियुक्तो की बातो मे आकर अपनी 06 हाईवा ट्रक 12 चक्का वाहन को दे दिया। जिसे अभियुक्तो ने कोरबा के कुसमुंडा माईन्स मे लगा देना बताये और प्रार्थी को प्रति गाडी मासिक किराया 2,40,000/-रूपये रहेगा कहे इस प्रकार से प्रार्थी का एक माह का किराया 14,40,000/-रूपये बना। अभियुक्त लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे दिनांक 10.01.2025 को भिलाई 3 मे अपने ड्रायव्हर के साथ आये।

प्रार्थी झांसे मे आकर अपनी 06 हाईवा ट्रक जिसका नम्बर CG04 CL 9025, CG07 CN 9027, CG 07 CN 9029, CG07 CR 9032,CG 07 CG 8891, और CG 07 CR 9031 को दे दिया। एक माह होने के बाद प्रार्थी ने अभियुक्तो से संपर्क कर तयशुदा रकम की मांग किया जिस पर अभियुक्तो के दे रहा हूं कहते कहते एक माह निकाल दिये।

इस प्रकार टाल मटोल करते घुमाते रहे और प्रार्थी को दिनांक 16.06.2025 तक कोई राशी प्राप्त नही हुई है। अभियुक्त लोकेश नेताम और स्वपनील शिंदे को प्रार्थी फोन किया तो प्रार्थी का फोन उठाना बंद कर दिये और किसी प्रकार का कोई संपर्क नही किये।

प्रार्थी के द्वारा अभियुक्तो को उनके पते पर गाडी मांग का पत्र भेजा था तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि वहाँ कोई नही है तथा लगातार कोशिश करने के बाद भी उनका कोई सुराग नही मिला, अभियुक्तो के द्वारा प्रारंभ से बेईमानी का आशय रखते हुये कुसमुंडा माईन्स मे गाडी को लगाने के नाम पर प्रार्थी को विश्वास मे लेकर धोखाधडी किया गया।

दोनो के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तत्वों को छुपाव करते हुये छल किया गया है। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया है जिन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह के नेतृत्व में उक्त आरोपीयों के विरूद्ध के त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई से निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, उप निरीक्षक सुभाष लाल, आरक्षक बंटी सिंह क्रमांक 648, आरक्षक राजकुमार सिंह क्रमांक 773 की उल्लेखनिय भूमिका रही है।

अपराध क्रमांक:- 242/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस

नाम आरोपी:- (01) लोकेश नेताम पिता टिकलेश्वर नेताम उम्र 30 वर्ष निवासी सेक्टर-8 सड़क नम्बर 41 मकान नं. 01 भिलाई थाना, जिला दुर्ग
(02) स्वपनिल शिंदे पिता स्वर्गीय अरविंद शिंदे उम्र 31 वर्ष निवासी आनंद बिहार फेस 2 डी/106 भिलाई थाना जिला दुर्ग

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