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अपनी प्रेमिका की देखरेख के लिए जिस दोस्त को कह कर गया उसी ने बनाया शारीरिक संबंध, दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या

प्रेम विवाद में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार…अंधे कत्ल की गुत्थी 5 दिनों में सुलझाई गई…रेलवे ट्रैक किनारे मिला था अजय सिन्हा का शव…प्रेमिका से संबंध होने पर आरोपी अनिल डौण्डे ने रचा साजिश…साथी तुलेश साहू के साथ मिलकर शराब पिलाकर चाकू व पत्थर से की हत्या…कपड़े जलाकर व सबूत नष्ट कर हुआ था फरार…तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपी गिरफ्तार…आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 206/2025 धारा 103 तहत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल…

 

राजनांदगांव। दिनांक 07.09.2025 को थाना सोमनी अंतर्गत ग्राम जोरातराई रेल्वे ट्रैक किनारे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर थाना सोमनी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई। जाँच में मृतक की पहचान अजय सिन्हा पिता राधेलाल सिन्हा उम्र वर्ष निवासी गौरीनगर अचानक नगर पुलिस चौकी चिखली, राजनांदगांव के रूप में हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर थाना सोमनी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 206 /25 धारा 103 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामला गंभीर प्रकृति का होने से एवं अंधे क़त्ल को सुलझाने  पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर थाना प्रभारी सोमनी उपनिरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव एवं साइबर सेल की टीम गठित कर आरोपी पतासाजी शुरू की गयी। तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना पर आरोपी अनिल डौण्डे (32 वर्ष) एवं तुलेश साहू (32 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।

पूछताछ में आरोपियो ने पुलिस को गुमराह करने लगे जिन्हे कडाई से पुछताछ करने पर संदेही आरोपी अनिल डोण्डे ने बताया कि अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बताकर गौरी नगर मे किराये का मकान दिलवाया और उसे आर्थिक मदद करता था, उसके घर मेरा आना जाना था। माह मार्च-अप्रैल 2025 मे मैं अपनी पत्नी बच्चो के साथ अपनी बहन के मकान निर्माण के लिए उसके गांव चला गया तो अपने खास दोस्त अजय सिन्हा निवासी गौरी नगर को अपनी प्रेमिका एवं उनके बच्चो का देखरेख सामान लाने जे जाने बच्चो को स्कुल छोड़ने के लिए बोला तब अजय सिन्हा मेरी प्रेमिका के घर आने जाने लगा।

इस दौरान दोनो के मध्य प्रेम संबंध हो गया, जिसकी जानकारी मुझे होने पर मैं दोनो को बातचीत करने व प्रेम संबंध रखने से मना करते हुए कई बार समझाया किन्तु दोनो नही माने तब मैं अजय सिन्हा को रास्ते से हटाने का मन बनाया और अपने काम के लिए रखे ग्राइन्डर से एक लोहे का चाकू को धार किया और अवसर का तलाश कर रहा था।

मेरे दोस्त भूपेन्द्र साहू उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम मुढहीपार (गातापार) का छोटा भाई तुलेश साहू एक बार मर्डर के केश मे जेल गया था, जिसकी जानकारी मुझे था, जिससे मदद लेने के लिए दिनांक 06/09/25 को शाम करीबन 06ः00 बजे घर मे अपनी पत्नी को काम मे जाना बताकर अपना मो.सा. क्र.-CG.04.LV.4927 मे चाकू रखकर मुढ़ीपार गया।

जहां तुलेश साहू को अपना प्लान बताकर उसे साथ लेकर वापस दिनांक 07/09/25 के सुबह करीबन 04ः00 बजे राजनांदगांव में हम दोनो झांकी देखे वापस अपनी गाड़ी के पास आये तो वहीं पर अजय सिन्हा आते दिखा, जिससे बातचीत कर घूमने चलते है बोला तो अजय सिन्हा तैयार हो गया फिर हम तीनो मो.सा. से राजनांदगांव से निकलकर जोरातराई रोड़ किनारे रेल्वे ट्रेक के पास शराब पीये।

शराब पीने के दौरान मैं अजय सिन्हा को अपनी प्रेमिका से दूर रहने के लिए बोला तो हम दोनो के बीच वाद विवाद और झुमा झपटी होने लगा तब मैं तुलेश को चाकू लेकर आने के लिए बोला तो तुलेश गाड़ी से चाकू निकालकर लाया और अजय के गले मे टिकाया तो अजय ने तुलेश के हाथ से चाकू छिन लिया।

चाकू को मैं छिनकर मारने वाला था तभी अजय मुझे जमीन मे गिरा दिया और मेरे पेट मे दांत से काट दिया, तो तुलेश वहीं पर पड़े पत्थर से अजय के सिर मे मारा तो अजय गिर गया तब मैं उसके गले मे 3-4 बार चाकू से मारा उसके बाद मैं भी अजय के मस्तक मे पत्थर से मारा।

अजय के शांत होने पर चाकू को झाड़ी फेंककर मो.सा. से हम दोनो मनगटा जंगल होते हुए भाग गये। आरोपी 01. अनिल डौण्डे पिता घनाराम डौण्डे उम्र 32 वर्ष साकिन गौरी नगर सामुदायिक भवन के पीछे पुलिस चौकी चिखली थाना सिटी कोतवाली जिला राजनांदगांव। 02. तुलेश कुमार साहू पिता रामदास साहू उम्र 32 वर्ष साकिन लक्षना मुड़ीपार थाना गातापार जिला केसीजी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड में लिया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी उनि प्रमोद श्रीवास्तव, प्र0आर0 डूलेश्वर साहू, आर0, गुलाब चंद्राकर, जी0 शंकर राव, क्षत्रपाल वर्मा, भूपेन्द्र वर्मा म0आर0 ममता टोप्पो, तृप्ति सुर्यवंशी एवं सायबर सेल राजनांदगांव से निरीक्षक विनय पम्मार, सउनि सुमन कर्ष, आर0 जोगेश राठौर, हेमंत साहू, आदित्य सिंह का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा है।

आरोपी:- 01. अनिल डौण्डे पिता घनाराम डौण्डे उम्र 32 वर्ष साकिन गौरी नगर सामुदायिक भवन के पीछे पुलिस चौकी चिखली थाना सिटी कोतवाली जिला राजनांदगांव।

02. तुलेश कुमार साहू पिता रामदास साहू उम्र 32 वर्ष साकिन लक्षना मुड़ीपार थाना गातापार जिला केसीजी

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