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आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 43.83 लाख की धोखाधड़ी करना पाया गया

उक्त सभी बातों में अनैतिक लेनदेन कुल जुमला रकम करीबन 16,050,11/रू- का लेनदेन हुआ है, रविशंकर मण्डावी पिता शिशुपाल मंडावी उम्र 28 वर्ष ग्राम पेटोल थाना कांकेर को पुछताछ किया गया, रविशंकर मण्डावी ने अपने कथन में बताया कि वह रांची के धीरज कुमार एवं गोरेलाल को शत्रुघन मण्डावी एवं स्वयं का 09 खाता दिया है…

 

कांकेर। पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र की जांच किया जा रहा था, जांच के दौरान आरोपी 1.शत्रुधन राम मण्डावी पिता बासुराम मण्डावी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम किरगोली बडेपारा तहसील कांकेर थाना कांकेर जिला कांकेर के द्वारा स्वयं के नाम से खाता कमांक (01) युको बैंक में खाता क्रमांक xxxxxxxx560 में रकम 1,90,048/रू- (2) पंजाब नेशनल बैंक का खाता क्रमांक xxxxxxxx777 में रकम 0 रूपये (3) बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खाता क्रमांक xxxxxxxx011, में रकम 8,33,535/रू (4) इण्डियन बैंक का खाता कमांक xxxxxxxx262 में रकम 72044/रू एवं (5) बैंक ऑफ बडौदा का खाता क्रमांक xxxxxxxx564, में 5,09,384/- उपरोक्त खाता ओपन कराकर रवि शंकर को लेनदेन हेतु प्रदान किया गया था।

शत्रुधन राम मण्डावी द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर का संचालन नहीं किया गया है। पुछताछ पर बताया कि उक्त मोवाईल नम्बर रविशंकर मण्डावी ने दिया था, रवि शंकर मण्डावी को उसके दोस्त रांची के धीरज कुमार एवं गोरेलाल मोबाईल नम्बर दिया था।

उक्त सभी बातों में अनैतिक लेनदेन कुल जुमला रकम करीबन 16,050,11/रू- का लेनदेन हुआ है, रविशंकर मण्डावी पिता शिशुपाल मंडावी उम्र 28 वर्ष ग्राम पेटोल थाना कांकेर को पुछताछ किया गया, रविशंकर मण्डावी ने अपने कथन में बताया कि वह रांची के धीरज कुमार एवं गोरेलाल को शत्रुघन मण्डावी एवं स्वयं का 09 खाता दिया है।

जो कमशः (01) यूको बैंक का खाता कमांकxxxxxxxx546 में रकम 14,39,642/रू (02) एचडीएफसी बैंक का खाता कमांक xxxxxxxx243 में रकम 3,07,812/रू (03) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया खाता कमांक xxxxxxxx984 में रकम 52500/रू (04) एयु स्माल फायनेश बैंक खाता कमांक xxxxxxxx080 में रकम 51,0000/रू (05) बैंक आफ इण्डिया खाता कमांक xxxxxxxx408 में रकम 500000/रू (06) एक्सिस बैंक खाता कमांक xxxxxxxx726 में रकम 11,416/रू- (7) युनियन बैंक आफ इंण्डिया खाता कमांक xxxxxxxx828 में रकम 500/रू (8) पंजाब नेशनल बैंक खाता कमांक xxxxxxxx722 में रकम 14,76,201/रू (9) बैंक ऑफ महाराष्ट्र खाता कमांकxxxxxxxx718 में रकम 85,569/रू कुल 43,83,640/रू रूपये का लेन देन होना पाया गया है।

शत्रुधन मंडावी निवासी किरगोली बड़ेपारा तथा रविशंकर मंडावी निवासी ग्राम पेटोली द्वारा जान बूझकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी अथवा अन्य आपराधिक कृत्यों से प्राप्त राशि को प्रवचना पूर्ण उपायों द्वारा छिपाकर रखने तथा उपयोग करने हेतु सर्वप्रथम युको बैंक कांकेर एवं अन्य बैंकों में बाता खुलवाकर दिनांक 07.12.2024 से 25.06.2025 तक अपने बैंक खातों में रुपयों का संवर्धन करना व अवैधानिक लेनदेन करना पाये जाने पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 317(2). 317(4), 317(5), 318(4), 3(5) बीएनएस का अपराध घटित होना पाये जाने से थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 378/2025 धारा- 317(2). 317(4), 317(5), 318(4), 3(5) बीएनएस का अपराध कायम का विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस कांकेर द्वारा त्वारित कार्यवाही करते हुए उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों को माननीय न्यायालय कांकेर में न्यायिक रिमाण्ड पर दिनांक 26.10.2025 को पेश किया गया, सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर, के नेतृत्व में, उनि सुरेन्द्र मानिकपुरी, सउनि सोमेन्द्र सिंह, आरक्षक अरूण मंडावी, बीरबल कोड़ोपी, एवं सायबर सेल प्रभारी प्रेम प्रकाश अवधिया, प्रआर.मनीराम भोई का अहम भूमिका रहा है।

गिरफ्तार आरोपीः-
1.शत्रुधन मंडावी पिता स्व.बासु मंडावी निवासी किरगोली बड़ेपारा थाना कांकेर
2.रविशंकर मंडावी पिता शीशुपाल मंडावी निवासी ग्राम पेटोली थाना कांकेर

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