दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

विवाहित होते हुए भी स्वंय को अविवाहित बताकर धोखा देकर विवाह करने वाला आरोपी और मीडियेटर गिरफ्तार

भिलाई। दुर्ग पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत विवाहित पुरूष जो अपने आप को अविवाहित बताकर धोखा देकर युवती से विवाह करने वाले आरोपी के विरूध्द थाना उतई पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया है। दिनांक 22.12.2025 को प्रार्थिया द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा अपने पूर्व में हुए विवाह व तलाक की बात, उम्र एवं अपने नौकरी के संबध मे जानकारी न देकर गुमराह कर छलपूर्वक आवेदिका से विवाह किया है तथा विवाह हेतु मध्यस्थ (मीडियेटर) कराने वाले व्यक्ति विद्ववासनी शुक्ला के द्वारा उक्त बातो की जानकारी होते हुए आवेदिका को जानकारी ना देकर विवाह संपन्न कराया गया।

प्रार्थिया के ससुराल में रहने के दौरान आरोपी के व्यवहार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करने लगी। आरोपी विजय कुमार पाण्डेय का कृत्य आवेदिका को गुमराह करते हुए छलपूर्वक धोखाधड़ी कर विवाह करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 505/2025 धारा 318(4),85 बीएनएस कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण के आरोपीगणो का पता तलाश कर हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा उसका पूर्व विवाह विच्छेद हो जाने से विवाह नहीं हो पाने के कारण अपनी जानकारी को छिपाकर विवाह करना बताया गया। आरोपी विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा पेश करने पर आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पूर्व विवाह विच्छेद निर्णय आदेश प्रति को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना उतई के निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, आरक्षक राजीव दुबे, ध्रुवनारायण चन्द्राकर, महिला आरक्षक बिन्दु भाले, मंजू ठाकुर, की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

अपराध क्रमांक – 505/2025, धारा – 318(4),85 बीएनएस

आरोपीगणों का नाम पता–
(1) विजय कुमार पाण्डेय पिता स्व. उदय चन्द्र पाण्डेय उम्र 42 वर्ष पता प्लाट नंबर 49, न्यू कैलाश नगर, कुरूद भिलाई थाना जामुल जिला दुर्ग
(2) विद्ववासनी शुक्ला पिता रामसुमेर शुक्ला उम्र 61 वर्ष पता वार्ड 05, चिंगरी पारा, सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग
जप्त संपत्ती– आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पूर्व विवाह विच्छेद निर्णय आदेश प्रति।

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