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चोरी के जेवरात को बिना वैध दस्तावेज के गिरवी रखने वाली फायनेंस कंपनी की महिला कर्मी गिरफ्तार

रायपुर। प्रार्थिया सुशीला जाल ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह परसुराम नगर पुरैना थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। प्रार्थिया दिनांक 04.10.2025 को स्वास्थ्य ठीक नही होने से अपने परिवार के साथ अपने गृह राज्य उडिसा चली गयी थी। जिसके बाद दिनांक 25.10.2025 के शाम करीबन 04.00 बजे अपने घर परसुराम नगर पुरैना आयी घर के सामने का दरवाजा खोलकर घर अंदर जाने पर देखी कि घर के अदंर के रूम का ताला टुटा हुआ था, रूम के अंदर जाकर देखी तो रूम का सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था, लोहे के अलमारी का ताला टुटा हुआ था, जिसमें रखे सोने चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम नही थे।

कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थिया के घर के दरवाले का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे अंदर आलमारी में रखे उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 278/25 धारा 331(4), 305, 3(5), 317(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर पूर्व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक तथा आरोपी आशीष नेताम को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ में आरोपी आशीष नेताम द्वारा चोरी के सोनी एवं चांदी के जेवरातो को तेलीबांधा स्थित एक निजी फायनेंस कम्पनी में गिरवी रखना बताया गया था।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा एक निजी फायनेंस कंपनी तेलीबांधा में इस संबंध में पूछताछ करने पर सनोहर जाहां नामक महिला द्वारा उक्त चोरी के सोने के जेवरातों को बिना किसी वैध दस्तावेज के गिरवी रखा गया था जो अवैध था, जिस पर आरोपिया सनोहर जाहां को धारा 317(2) बी.एन.एस. के तहत गिरफ्तार किया गया है।

जिस पर महिला आरोपी सनोहर जाहां के निशानदेही पर कब्जे से चोरी की सोने के जेवरात जप्त कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

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