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भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में फरार तत्कालीन तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार गिरफ्तार

रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो में विवेचनाधीन अपराध क्रमांक 30/2025, धारा 467, 468, 471, 420, 409, 120बी, भा.द.वि. एवं 7 सी, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 में रायपुर-विशाखापट्नम एवं दुर्ग-बायपास भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण के मामले में महत्वपूर्ण फरार आरोपी शशिकांत कुर्रे, तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर एवं लखेश्वर प्रसाद किरण, तत्कालीन नायब तहसीलदार, गोबरा नवापारा जिला रायपुर द्वारा पद का दुरूपयोग कर आपराधिक षडयंत्रपूर्वक अपने अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक, भूमाफिया व अन्य के साथ मिलकर कूटरचित राजस्व अभिलेख दस्तावेज तैयार कर/ करवाकर प्रभावित भू-स्वामियों को वास्तविक मुआवजा से कई गुना अधिक मुआवजा राशि दिलवाकर शासन को करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति कारित की गई।

विदित हो कि इन दोनों अधिकारियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे निरस्त कर दी गई थी तथा इन आरोपियों एवं अन्य फरार चल रहे लोक सेवकों के विरूद्ध पूर्व में माननीय विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं उद्घोषणा जारी की गई थी। माननीय विशेष न्यायालय रायपुर में कुर्की की कार्यवाही के लिये प्रकरण विचाराधीन है।

आरोपी शशिकांत कुर्रे, तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर एवं लखेश्वर प्रसाद किरण, तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा जिला रायपुर लगातार फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी आज दिनांक 11.02.2026 को किया गया है।

आरोपीगण शशिकांत कुर्रे एवं लखेश्वर प्रसाद किरण को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर विस्तार से पूछताछ की जा रही है।

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