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विशेष न्यायालय ने कोयला घोटाले के आरोपी समीर विश्नोई की अचल सम्पत्तियों को अचैटमेंट करने का दिया आदेश

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अपराध क्रमांक 23/2024 धारा 13 (1)बी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित 2018 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई जो कोयला स्कैम के प्रमुख आरोपी हैं के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

समीर विश्नोई द्वारा अपने परिवार के सदस्यों एवं विभिन्न फर्मों के नाम पर करोड़ों रूपये की अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है। समीर विश्नोई के कोयला लेवी स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 05 अचल सम्पत्तियों की प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्यवाही की गई थी।

ब्यूरो द्वारा अपनी जांच में समीर विश्नोई के लगभग 04 करोड़ की 09 अतिरिक्त अवैध अचल सम्पत्तियों का पता लगाया जाकर उनकी भी अटैचमेंट की कार्यवाही हेतु माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 17.04.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर में सुनवाई उपरांत समीर विश्नोई के उक्त सभी अचल सम्पत्ति के अचैटमेंट का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश जारी होने के उपरांत समीर विश्नोई द्वारा अर्जित की गई अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर पूर्णतः रोक लग गई है। ब्यूरो की इस कार्यवाही से प्रशासनिक हलकों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही का एक और उदाहरण प्रस्तुत हुआ है।

विदित हो कि इसके पूर्व भी सौम्या चौरसिया के अवैध अचल सम्पत्तियों की भी कुर्की की कार्यवाही माननीय न्यायालय के आदेश से करायी गयी है। ब्यूरो में पंजीबद्ध अपराधों में अन्य आरोपी लोक सेवकों के विरूद्ध भी सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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