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10 हजार रुपए की रिश्वत लेते खंड शिक्षा अधिकारी को ACB ने किया गिरफ्तार

रायपुर। प्रार्थी कवासी मंगल राम, निवासी मिसमा, जिला सुकमा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी कवासी सुशीला कन्या आश्रम डूब्बाटोटा में अधीक्षिका के पद पर पदस्थ है, जिसका वेतनमान का निर्धारण होने के पश्चात् उन्हें एरियर्स राशि 16 लाख रूपये का भुगतान होना है।

उक्त कार्य के लिये चन्द्र कुमार यारदा, खंड शिक्षा अधिकारी, कोंटा, जिला सुकमा से मिलने पर एरियर्स राशि भुगतान करवा देने के एवज में कुल एरियर्स राशि का 5 प्रतिशत 80,000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।

शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी प्रथम किश्त के रूप में 10,000 रूपये लेने पर सहमत हुआ। दिनांक 02.09.2026 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी चन्द्र कुमार यारदा, खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थी से प्रथम किश्त 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

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