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SP अंकिता शर्मा ने अमेज़न इंडिया को जारी किया नोटिस, जवाब नहीं दिया तो बनाया जाएगा सह-आरोपी

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 व 20 के तहत ऐसे शस्त्रों की बिक्री, परिवहन व वितरण प्रतिबंधित है। पुलिस अधीक्षक सक्ती ने अमेज़न से तीन दिन के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों उनके प्लेटफ़ॉर्म को इस अपराध में सहभागी न माना जाए…

 

सक्ती। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने अपराध क्रमांक 177/25, थाना मलखरोदा में एक आरोपी से बरामद प्रतिबंधित चाकू के मामले में अमेज़न इंडिया को नोटिस जारी किया है। जाँच में पाया गया कि यह चाकू अमेज़न के माध्यम से खरीदा गया था।

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 व 20 के तहत ऐसे शस्त्रों की बिक्री, परिवहन व वितरण प्रतिबंधित है। पुलिस अधीक्षक सक्ती ने अमेज़न से तीन दिन के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों उनके प्लेटफ़ॉर्म को इस अपराध में सहभागी न माना जाए।

साथ ही अमेज़न को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में सक्ती जिला एवं छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित शस्त्र (जैसे बटन चाकू या आक्रामक हथियार) की बिक्री व डिलीवरी न हो।

अनुपालन न करने पर अमेज़न और संबंधित व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो…

 

 

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