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SP जितेन्द्र शुक्ला के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने किया शातिर बदमाश को एक वर्ष के लिये जिलाबदर

दुर्ग। दिनांक 29.04.2024 को जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग के आदेशानुसार संजय सिंह राजपूत पिता वीर बहादुर सिंह, उम्र 40 वर्ष, साकिन दीपक नगर दुर्ग, थाना मोहन नगर को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के अंदर हटने अथवा बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है।

बदमाश संजय सिंह को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला व्दारां प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपी व्दारा वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक चोंट पहुंचाना, अवैध शराब की बिकी, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली कर आम जनता को आतंकित करना, डकैती, जुआं खिलाने के अपराध में संलिप्त रहा है।

बदमाश के विरूद्ध थाना मोहन नगर में 13 अपराधिक / प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही की गयी है, फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है । बदमाश को न्यायालय व्दारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने पर भी उसके व्दारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

बदमाश के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है और जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी व्दारा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एक पक्षीय कार्यवाही कर बदमाश संजय सिंह राजपूत को जिलाबदर किया गया है।

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