छत्तीसगढ़फीचर्ड

SP जेआर ठाकुर ने महिला संबधित अपराधो की त्वरित जांच व समयावधि में अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण करने के दिए निर्देश

 

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1-क) के प्रवधानो के सम्बंध मे लिए गए समस्त थाना प्रभारियों का बैठक…

गरियाबंद। दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1-क) में प्रावधानित अनुसार
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376फ, घ, घ 376 पक, 376ड. एवं पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज बलात्संग के
प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज दिनांक से 02 माह के भीतर अनुसंधान पूर्ण करना प्रवधानित है।

जिसके तहत महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित जांच व समयावधि में अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किया गया है। जिसके परिपालन में पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर
रेंज, रायपुर के मार्गदर्शन पर जे०आर० ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2022
को कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद के सभाकक्ष में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/चौकी
प्रभारियों का समीक्षा बैठक आहूत की गई है।

जिसमें महिलाओं के संरक्षण व कल्याण हेतु संशोधित अधिनियम के परिपालन में निर्धारित समयावधि के भीतर अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण करने हेतु हिदायत दी गई समयावधि में कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में सीधे दण्डात्मक कार्यवाही का स्पष्ट निर्देश/आदेश दिया गया।

Related Articles

Back to top button