दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

कलेक्टर ने सयोल हार्ट सेंटर भिलाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के दिए आदेश, 20 हजार ₹ का लगा जुर्माना

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने नेहरू नगर भिलाई में संचालित निजी क्लीनिक सयोल हार्ट सेंटर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिये है। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल द्वारा सयोल हार्ट सेंटर नेहरू नगर भिलाई द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत बिना पंजीयन के क्लीनिक का संचालन किये जाने की जाँच करवाई गयी।

जॉच उपरांत निजी क्लीनिक सयोल हार्ट सेंटर नेहरू नगर भिलाई के संचालक डॉ. रूपेश कुमार चंद्राकर एवं रॉयल ग्रीन जुनवानी भिलाई द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत बिना पंजीयन के निजी क्लीनिक का संचालन के साथ ही नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाया गया, जो कि अधिनियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन होना पाया गया।

अनुज्ञा पत्र के प्रावधानों के उल्लंघन पर निजी क्लीनिक संचालक डॉ. रूपेश कुमार चंद्राकर सयोल हार्ट सेंटर नेहरू नगर भिलाई को नर्सिंग होम एक्ट के तहत संस्था को अर्थदंड राशि 20 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया गया है। दंडित जुर्माना राशि 5 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में संचालित नर्सिंग होम एक्ट शाखा में अर्थदण्ड जमा करने आदेशित किया गया है।

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