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ट्राई ने की नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिश, लैंडलाइन उपभोक्ताओं को डायल करना होगा 10 अंकों का नंबर

ट्राई ने इस्तेमाल नहीं हो रहे फोन नंबरों से छुटकारा पाने के लिए एसटीडी कोड प्रणाली को खत्म करने के लिए नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिश की है…

 

नईदिल्ली (ए)। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिश की है। यदि सरकार इसे स्वीकार कर लेती है तो लैंडलाइन उपभोक्ताओं को स्थानीय कॉल के लिए भी पूरे 10 अंकों का नंबर डायल करना होगा।

ट्राई ने इस्तेमाल नहीं हो रहे फोन नंबरों से छुटकारा पाने के लिए एसटीडी कोड प्रणाली को खत्म करने के लिए नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिश की है। नई नंबर प्रणाली कोड एक दूरसंचार सर्किल या राज्य स्तर पर होगा। ट्राई ने फिक्स्ड लाइन सेवाओं के लिए मौजूदा एसडीसीए-आधारित (एसटीडी नंबर आधारित) नंबरिंग योजना से एलएसए (लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र) आधारित 10 अंकीय बंद नंबरिंग योजना में स्थानांतरण की सिफारिश की है।

इससे कम से कम व्यवधान के साथ दीर्घकाल में फिक्स्ड लाइन सेवाओं के लिए दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) संसाधन या फोन नंबर की बाधाओं को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। दूरसंचार सर्किल या लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) आमतौर पर राज्य स्तरीय क्षेत्र या बड़े महानगरीय क्षेत्र को संदर्भित करता है।

ट्राई ने सिफारिश की है कि फिक्स्ड लाइन सेवा के लिए एलएसए आधारित 10 अंकों वाली बंद नंबरिंग योजना को लागू करने के लिए उपभोक्ताओं को सभी फिक्स्ड लाइन से फिक्स्ड लाइन कॉल के लिए पहले ‘0’ का उपयोग करना होगा। इसके बाद एसडीसीए (शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया) या एसटीडी कोड और उपभोक्ता का नंबर लिखना होगा। यहां तक एक ही एसडीसीए के अंदर स्थानीय कॉलों को भी ‘0’ का उपयोग करके डायल करना होगा। इसके बाद एसडीसीए कोड और ग्राहक संख्या का उपयोग करना होगा। सिफारिश के अनुसार, उपभोक्ताओं को जारी मौजूदा फोन नंबरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

ट्राई ने कहा कि दूरसंचार विभाग को नई नंबरिंग योजना को लागू करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को छह महीने का समय देना होगा। निष्क्रिय नंबरों के उपयोग के लिए, ट्राई ने सिफारिश की है कि दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा किसी भी मोबाइल या फिक्स्ड लाइन कनेक्शन को तब तक निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, जब तक कि गैर-उपयोग अवधि के 90 दिन समाप्त न हो जाएं।

इसने सुझाव दिया है कि उपयोग न करने के चलते निष्क्रिय सभी मोबाइल और फिक्स्ड लाइन कनेक्शन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग न किए जाने की अवधि के 90 दिनों की समाप्ति के 365 दिनों के बाद अनिवार्य रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

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