दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

दुर्ग पुलिस के द्वारा SAFEMA के तहत की गई कार्यवाही, कोर्ट ने आरोपियों की संपत्ति की जप्ती के लिये दिया आदेश, खुर्सीपार थाना का मामला

भिलाई। थाना खुर्सीपार में दिनांक 06.09.2024 को अवैध गांजा तस्करी के मामले अपराध क्रमांक-171/2024 धारा 20बी ii c NDPS एक्ट में जी. सरोजनी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियां पूर्व में भी NDPS के मामले में संलिप्त रही है और अवैध मादक पदार्थ का व्यवसाय कर इसके द्वारा धन एवं संपत्ति का अर्जन किया गया है।

दुर्ग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति एवं हेण्डलर और डिस्ट्रीब्यूटर के चेन को तोड़़ने एवं अवैध मादक पदार्थो के व्यापार और उसमें संलिप्त जी. सरोजनी के खुर्सीपार स्थित 02 मकान एवं मिनी माता नगर स्थित 01 मकान तथा उनके घर में उपयोग किये जाने वाले 02 दुपहिया वाहनों को जप्त कर फ्रीजिंग आर्डर थाना प्रभारी खुर्सीपार द्वारा जारी कर कार्यवाही हेतु SAFEMA कोर्ट मुंबई को भेजा गया था।

SAFEMA कोर्ट द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 09.05.2025 को संपत्तियों का जप्ती आदेश जारी किया गया है।

SAFEMA द्वारा जप्त संपत्ति का विवरण- जिसके नाम पर संपत्ति है एवं संपत्ति का मूल्य

1.रेसीडेंसियल हाउस- बालाजी नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी,
कीमत लगभग 16,55,654/-

2.रेसीडेंसियल हाउस- मिनी माता नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी
कीमत लगभग 20,46,444/-रू

3.रेसीडेंसियल हाउस – गणेश मंदिर, बालाजी नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी
कीमत लगभग 2,12,502/-रू

4.हीरो होण्डा एक्टीवा सीजी 07 सी क्यू 5990
जी. धनराजू
कीमत लगभग 40,000/-रू

5. हीरो मोटर सायकल सीजी 04 सी ए 1208
जी. धनराजू
कीमत लगभग 25,000/-रू

व्यक्ति जिनके विरूद्ध SAFEMA की कार्यवाही हुई-

1. जी. सरोजनी
2. जी. धनराजू

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