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नाबालिग पीड़िता से इंस्टाग्राम में दोस्ती कर बदनाम करने की धमकी देकर लगातार बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गर्भवती होने पर शादी से किया था इंकार

नाबालिग पीड़िता को दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फरसगांव पुलिस ने किया चंद घंटे में गिरफ्तार…नाबालिग पीड़िता को इंस्टाग्राम में दोस्ती कर बदनाम करने की धमकी देकर लगातार करता रहा बलात्कार…नाबालिग पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर किया बलात्कार पीड़िता हुयी गर्भवती…महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित अपराध में कोण्डागांव पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार त्वरित व कड़ी कार्यवाही…

 

कोंडागांव। प्रार्थिया पीड़िता ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि पीड़िता का जान पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से सुन्दर लाल उर्फ गप्पु नेताम निवासी फरसगांव हुयी। फिर दिनांक 02.08.2025 के रात्रि 11.00 बजे पीड़िता को फोन कर बोला मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ यदि बाहर नही आओगी तो मैं तुम्हारे घर के अन्दर आ जाऊंगा और बदनाम कर दूंगा बोला तब पीड़िता डर के कारण घर के बाहर आयी तो आरोपी जबरदस्ती पीड़िता के हाथ को खींचकर अपने घर ले गया।

पीड़िता के मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना कर बलात्कार किया और किसी को बतायेगी तो जान से मार देने की धमकी दिया। तब पीड़िता किसी को नही बतायी और कई बार मारने पीटने व बदनाम करने की धमकी देकर घर के बाहर बुलाकर पीड़िता के साथ लगातार जबरदस्ती बलात्कार करता रहा।

पीड़िता गर्भवती हो गयी तब आरोपी सुन्दर लाल को बतायी तब आरोपी शादी करने से मना कर दिया और तुम्हारी बदनामी होगी किसी को बतायेगी तो मैं तुम्हें जान से मार के फेंक दूंगा और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने की धमकी देता है।

प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में अपराध क्रमांक 130/2025 धारा 137(2), 64(2) (i), 64(2) (M), 65(1), 351(3), बीएनएस, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक येदुवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल, के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संजय सिंन्दे के नेतृत्व में विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी सुन्दर लाल नेताम उर्फ गप्पु पिता स्व. सुखदेव नोतम उम्र 25 वर्ष निवासी बाजारपारा फरसगांव को पता तलाश बाद थाना लाकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को पीड़िता के साथ जुर्म कारित करना स्वीकार करने एवं अन्य साक्ष्य सबूत के आधार पर दिनांक 13.10.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश की जाती है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिन्दे थाना कठार, आरक्षक घनश्याम यादव, शंकर मरकाम, अजय मरकाम भूमिका रही है। प्रभारी फरसगांव, सउनि. पिताम्बर प्रेमलाल मरकाम की उल्लेखनीय रहा।

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