दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

ब्याज में उधारी रुपए देकर 15% की दर से राशि वसूलने वाले आरोपी पर कर्जा एक्ट के तहत हुई कार्यवाही

भिलाई। दुर्ग जिले में लगातार सूदखोरी के खिलाफ अभियान कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थिया सुमन टंडन उम्र 45 साल निवासी कुम्हारी जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी की आरोपी सचिन द्विवेदी उम्र 23 वर्ष निवासी वर्मा किराना स्टोर के सामने कुम्हारी जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा इसके पुत्र लक्ष्य टंडन को उधारी में थोडा थोडा कर 2,55,000 रूपये की उधारी दी गई।

उधारी की रकम ब्याज सहित दबाव पूर्वक वसूल की गई वसूली के दौरान 3,01,166 रूपये खाते से फोन-पे के माध्यम से व नगद 93,650 रूपये कुल 3,94,816 रूपये तक वसूल किया जा चुका है इसके बाद भी ब्याज व मूल राशि के लिये दबाव डाला जा रहा है।

उधारी में ब्याज की 15 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि मूलधन में अतिरिक्त जोड़कर जान से मारने की धमकी देकर भय में डालकर प्राप्त कर लिया गया है एवं लगातार अब तक और राशि नहीं देने पर इनके पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर प्रताडित कर अवैध रकम वसूल करने का प्रयास किया जा रहा था।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कुम्हारी में अप क. 39/2026 धारा 308 (2),308(4), 351 (3) BNS, छ.ग. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 04 कायम कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण विवेचना के दौरान आरोपी सचिन द्विवेदी उम्र 23 वर्ष निवासी वर्मा किराना स्टोर के सामने कुम्हारी जिला दुर्ग छ.ग. को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने अपराध घटित करना स्वीकार किया।

आरोपी : सचिन द्विवेदी, उम्र 23 साल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कुम्हारी

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