दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने वाले आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज

भिलाई। पुलिस ने जान पहचान का फायदा उठाकर और शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। प्रार्थिया की आरोपी से जान पहचान वर्ष 2013 में पढ़ाई के दौरान हुई थी। तब से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे वहीं वर्ष 2023 में आरोपी ने शादी का झांसा देकर अपने घर बुलाकर प्रार्थीया से दुष्कर्म किया। प्रार्थीया के लिखित शिकायत पर पुरानी भिलाई पुलिस ने धारा 376 (2) (N), 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

पुरानी भिलाई थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दी कि उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पीड़िता की भिलाई के एक निजी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 2013 में आरोपी विकास शुक्ला से जान पहचान हुई थी। इस दौरान आरोपी ने जनवरी 2023 में अपने घर भिलाई 03 में बुलाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया और इसके बाद अलग अलग जगहों पर ले जाकर और सुपेला के एक होटल में कई बार शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है।

पावर हाउस भिलाई में पीड़िता का गर्भपात भी कराया। उसके बाद आरोपी ने शादी करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है और लगातार जान से मारने की धमकी भी दिया है, जिसपर पीड़िता ने अपराध दर्ज करवाया है।

आरोपी: विकास शुक्ला पिता रवि शुक्ला, उम्र 31 वर्ष, निवासी बाजार चौक, भिलाई-3, थाना मिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.)

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