दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

दुर्ग जिले में शादी/अंत्येष्टि/तेरहवीं आदि में शामिल होने अधिकतम 20 लोगो को मिलेगी अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश

दुर्ग। जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु शादी, तेरहवीं, अंत्येष्टि एवं अन्य कार्यक्रम हेतु कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग से पूर्व में जो अनुमति जारी गई थी, जिसके अनुसार 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जिसे संशोधित कर अब अधिकतम 20 लोग कर दिया गया है। अतः 20 लोगों के साथ पूर्व में जारी अनुमति प्रभावशील होगी।

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