दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में फरार दो आरोपी ने किया न्यायालय में समर्पण, दो दिन की मिली पुलिस रिमांड

भिलाई। दिनांक 30.01.2026 को पीड़िता द्वारा अपनी माता के साथ महिला थाना दुर्ग में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2025 के मध्य, पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी होते हुए विभिन्न आरोपियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं कारित की गईं।

प्राप्त आवेदन पर महिला थाना के अपराध क्रमांक 10/2026 में धारा 65(1), 70(1), 70(2), 351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 376(2)(n), 376(DA) भा.दं.सं., लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6, 12 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पूर्व में 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की सतत दबिश एवं दबाव के फलस्वरूप फरार आरोपी संजय पंडित एवं बी.एन. पांडेय द्वारा आज दिनाँक 13.02.26 को न्यायालय में समर्पण किया गया। न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

विवेचना में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि आरोपी अमित वर्मा द्वारा अपना पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपने नाम से कक्ष बुक कराया गया, जिससे मुख्य आरोपी को अपराध कारित करने में सहयोग प्राप्त हुआ। उक्त आधार पर आरोपी अमित वर्मा को दिनांक 12.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अब तक कुल 07 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

आरोपी का विवरण

1. विजय स्वाइन, उम्र 37 वर्ष, निवासी दुर्गा नगर पश्चिम, भिलाई (गिरफ्तार), 2. अनिल चौधरी, उम्र 60 वर्ष, निवासी ज़ोन-01, खुर्शीपार (गिरफ्तार), 3. गोविंद सिंह नागवंशी, उम्र 62 वर्ष, निवासी चौकड़िया पारा, जिला राजनांदगांव (गिरफ्तार), 4. कृपा शंकर उर्फ राजू कश्यप, उम्र 58 वर्ष (गिरफ्तार), 5. अमित वर्मा, उम्र 47 वर्ष, निवासी सेक्टर-10, भिलाई, जिला दुर्ग (गिरफ्तार), 6. संजय पंडित, उम्र 42 वर्ष, निवासी शांति नगर, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग (न्यायालय में समर्पण उपरांत गिरफ्तार), 7. बी.एन. पांडेय, उम्र 65 वर्ष, निवासी गणपति विहार कॉलोनी, थाना पदमनाभपुर, जिला दुर्ग (न्यायालय में समर्पण उपरांत गिरफ्तार)।

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