दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

नौकरी लगाने के नाम पर 1.81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। दिनांक 16.11.2022 को प्रार्थी नरेन्द्र देशलहरे पिता स्व० तिहारू देशलहरे उम्र 32 वर्ष निवासी नायकबांधा तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 के द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि मेरे तथा मेरे रिश्तेदार एवं जान पहचान के मुकेश देशलहरे, यशवंत देशलहरे, झम्मन देशलहरे, चंद्रकला भारती, कंचन बंजारे, नुनकरण कोसले, रेणुका गजेन्द्र के साथ नौकरी
लगाने के नाम पर 1,81,00,000 रूपये (एक करोड़ इक्यासी लाख रूपये) को मिलाप लहरे, यशवंत लहरे, गजेन्द्र लहरे, पुर्णिमा लहरे द्वारा धाखाधड़ी किये जाने तथा पैसा वापस मांगने पर मां बहन की अश्लील गाली गलौज करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदक के आवेदन पर प्रथम दृष्टया मे आरोपीगण के विरूद्ध धारा सदर 420,294, 34 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से थाना अमलेश्वर में अपराध 173/22 धारा 420,294,34 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया, कि आरोपीगण दिनांक रिपोर्ट से अपने निवास से लगातार फरार रहे जिसका पुलिस
लगातार पता तलाश कर रही थी।

पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशानुसार पुलिस अनविभागीय अधिकारी पाटन जिला दुर्ग के मार्ग दर्शन पर थाना प्रभारी अमलेश्वर विजय मिश्रा द्वारा पुलिस टीम के साथ मुखबीर सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 13.07.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

आरोपीगण: (1) मिलाप लहरे पिता स्व० कुंवर लाल लहरे उम्र 52 वर्ष। (2) पूर्णिमा लहरे पति मिलाप लहरे उम्र 47 वर्ष। (3) गजेन्द्र लहरे पिता मिलाप लहरे उम्र 24 वर्ष।(4) यशवंत लहरे उर्फ डार्विन पिता मिलाप लहरे उम्र 19 वर्ष साकिनान निवासी चरोदा बस्ती जैत खाम चौक थाना भिलाई 03 जिला दुर्ग।

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