दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

लोन की किस्त न अदा कर पाने के कारण चोरी में संलिप्त आरोपी गिरफ्तार, 07 मोटर सायकल व 01 ई-रिक्शा बरामद

दुर्ग। प्रार्थी अमरेन्द्र कुमार पिता सूचित प्रसाद उम्र 35 वर्ष निवासी कैम्प 2 भिलाई ने 25.11.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 22.11.2023 को घटना स्थल उप पंजीयक कार्यालय के पास दुर्ग से उसकी वाहन ग्रे कलर मोटर सायकल क्रमाक- CG07AT/9854 को अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में अप.क्र.-695/2023 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन / निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग मणीशंकर चन्द्रा के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी महेश ध्रुव व एसीसीयू प्रभारी नरेश पटेल, संतोष मिश्रा के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया।

विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाह से पूछताछ कर कथन लिये गये घटना स्थल निरीक्षण किया गया इसी बीच जरिये मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम घुमका जिला राजनादगांव निवासी अशोक साहू स्थान गांधी पुतला चौक के पास दुर्ग में मोटर सायकल को बेचने की बात कर आदमी की तलाश करते खड़ा है कि गवाहो को साथ लेकर तस्दीक करने पर संदेही अशोक साहू वाहन मो.सा. चेचिस नं. ME4JC36NGE7026726 लेकर खड़ा मिला आरोपी को पकड़कर विधिवत् पूछताछ किया गया, जो मामले की चोरी की गई मशरूका के अतिरिक्त थाना क्षेत्रएवं अन्य जिलों से मोटर सायकिल / ई रिक्शा चोरी करने की बात बताया।

आरोपी की निशानदेहीपर मामले की चोरी मशरूका मोटर सायकिल के अतिरिक्त 07 में से दो अन्य थाना कोतवाली क्षेत्र, दो रायपुर से, एक सुपेला क्षेत्र से और एक पद्मनाभपुर क्षेत्र से एक राजनांदगांव जिला से चोरी की मशरूका को वजह सबूत समक्ष गवाह जुमला किमती करीब 2,10,000/-रू. को बरामद जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी के पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से समय सदर पर विधिवत् आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दुर्ग के समक्ष ज्युडिशियल रिमाण्ड पर मामले के अन्य प्रकरणों में जप्त माल की ट्रांस्फर कार्यवाही एवं गिरफ्तारी चाहने हेतु पेश किया गया। आरोपी आदतन आरोपी है, जिसके विरूद्ध पूर्व में थाना सिटी कोतवाली राजनादगांव में मोबाईल चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध है, इसके अतिरिक्त थाना क्षेत्र से चोरी गई मशरूका के संबंध में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अप.क.-657/2023 धारा 379 भादवि एवं अप.क्र.696/2023 धारा 379 भादवि भी पंजीबद्ध है। जो मामले में चोरी गई मशरूका मामले के अपराध क्रंमाक 695/2023 धारा 379 भादवि में बरामद / जप्ती से मिलान होती है।

उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग से सउनि किरेन्द्र सिंह, प्र.आर. हरीशचंद चौधरी, अनिल सिंह, एवं एसीसीयू से सउनि चन्द्रशेखर सोनी प्र.आर. रूमन सोनवानी, आरक्षक राजकुमार चंद्रा, अजय ढीमर, अश्वनी यदु, मेघराज चेलक की भूमिका रही।

नाम आरोपीः- अशोक साहू पिता कामता साहू उम्र 28 वर्ष पता ग्राम चारभाटा गौटियापारा वार्ड-06 घुमका थाना+तह. घुमका जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)।

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