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नाबालिग लड़की ने शिशु को दिया जन्म, विवाह का आश्वासन देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की अपील:  आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध अथवा आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आपकी एक छोटी-सी सूचना किसी बड़े अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी…

 

कांकेर। शासकीय अस्पताल एमसीएच, अलबेलापारा कांकेर से नाबालिग पीड़िता के गर्भवती होने एवं नवजात शिशु को जन्म दिए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस पर थाना कांकेर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की माता से पूछताछ की गई।

पूछताछ में पीड़िता की माता ने आरोपी अभिषेक मरकाम, पिता स्व. सोहन लाल मरकाम, निवासी ग्राम सुरंगदोह बड़ेपारा, थाना कोड़ेकुर्से, जिला उत्तर बस्तर कांकेर पर पीड़िता को प्रेम एवं विवाह का आश्वासन देकर, उसके मना करने के बावजूद दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया।

प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 00/2026, धारा 64(1), 64(2)(M), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

घटनास्थल थाना कोड़ेकुर्से क्षेत्रांतर्गत होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना कोड़ेकुर्से में असल अपराध क्रमांक 11/2026 के तहत संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान मुखबिर से आरोपी के ग्राम सुरंगदोह में मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोड़ेकुर्से पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी अभिषेक मरकाम को हिरासत में लिया। न्यायालय में पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर जिला जेल कांकेर भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण: अभिषेक मरकाम, पिता स्व. सोहन लाल मरकाम, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम सुरंगदोह बड़ेपारा, थाना कोड़ेकुर्से, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

किराना दुकान में महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता ने थाना सिटी कोतवाली कांकेर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 29.09.2026 को वह अपनी किराना दुकान में बैठी थी। इसी दौरान ग्राम हाटकोगेंरा निवासी मनोज साहू दुकान में कुछ सामान खरीदने आया और गलत नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़कर अनुचित बातें करने लगा।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 368/2026, धारा 75(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी के लिए महिला प्रधान आरक्षक सवित्री मरकाम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने ग्राम हाटकोगेंरा स्थित आरोपी के निवास पर दबिश देकर घेराबंदी की तथा आरोपी मनोज साहू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करना स्वीकार किया। इसके पश्चात आरोपी मनोज साहू (उम्र 49 वर्ष), पिता खेदूराम साहू, निवासी ग्राम हाटकोगेंरा, थाना कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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