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फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षर के आधार पर दुकान विक्रय कर 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। थाना सुपेला पुलिस ने शिकायत आवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दुकान विक्रय के माध्यम से 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में वैधानिक कार्रवाई की।

प्रार्थी साजिद खान द्वारा थाना सुपेला में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि आरोपी संजय चौहान ने अपने भाई अजय चौहान के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए तथा चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 एवं 111 का विक्रय कर प्रार्थी से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए।

शिकायत की जांच के दौरान प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण में पाया गया कि संबंधित दुकानों के क्रय-विक्रय पर दिनांक 08.03.2001 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रोक लगाए जाने संबंधी तथ्य अभिलेखों में उल्लेखित था। दुकानों के विक्रय के लिए अजय चौहान का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होने के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों की जांच की गई।

जांच में आरोपी द्वारा अपने भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार कर कूटरचित हस्ताक्षर के आधार पर दिनांक 23.10.2019 को उक्त दुकानों का विक्रय करने तथा प्रार्थी से अलग-अलग किश्तों में नगद एवं बैंक के माध्यम से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त करने के तथ्य सामने आए।

प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर अपराध क्रमांक 1601/2026, धारा 420 एवं 468 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई तथा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

आरोपी का नाम: संजय चौहान, उम्र 47 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, भिलाई, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।

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