पत्नी से छोटी-छोटी बातों को लेकर आए दिन झगडा होने से आरोपी ने अपनी पत्नी को मोहारा नदी में धक्का देकर हत्या की घटना को दिया अंजाम…आरोपी के विरूद्व धारा 103(1) बीएनएस के तहत् की गई कार्यवाही…आरोपी का माननीय न्यायालय से जेल वांरट प्राप्त होने पश्चात किया गया जेल दाखिल…हत्या करने की नियत से उसे नदी में धक्का दे दिया जिससे नीलम मोहारा नदी के छोटा पुलिया पास शिवनाथ नदी के गहरे पानी में डूब गई…
राजनांदगांव। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि इसका बहनोई मयूर मेश्राम ऊर्फ रिंकु प्रार्थी सोनू बोरकर के घर पास आकर बताया कि तुम्हारी बहन बहोत कच-कच करती है, छोटी छोटी बातो पर झगडा झंझट करते रहती है।
जिससे परेशान हो कर तंग आकर तुम्हारी बहन को मोहारा नदी घुमने जाना है कहकर बहला फुसलाकर दिनांक 21/10/2026 को शाम 7/00 बजे मोहारा नदी के छोटा पुलिया के पास ले गया और वहा भी आपस में बातचीत कर ही रहे थे तब तुम्हारी बहन मेरे साथ वाद विवाद करने लगी तब मैं तुम्हारी बहन नीलम को उसकी हत्या करने की नियत से उसे नदी में धक्का दे दिया जिससे नीलम मोहारा नदी के छोटा पुलिया पास शिवनाथ नदी के गहरे पानी में डूब गई है बताया
मेरी बहन नीलम को उसका पति मयूर मेश्राम ऊर्फ रिकु जान बुझकर उसकी हत्या करने की नियत से शिवनाथ नदी के गहरे पानी मे धक्का दिया जिससे मेरी बहन पानी में डुब कर मर गई
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 501/26 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया है। घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया, जिसके दिशा निर्देश में थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में दिनांक 22.10.2026 को आरोपी मयूर मेश्राम उर्फ रिंकु पिता स्व0 कपुर मेश्राम निवासी स्टेशन पारा चौकी चिखली थाना कोतवाली को घेरा बंदी कर पकड़ा गया।
हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार किया। माननीय न्यायालय पेश कर जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
नाम आरोपी- मयुर मेश्राम उर्फ रिंकु पिता स्व0 कपुर मेश्राम उम्र 29 साल निवासी स्टेशन पारा पु0चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव।
















