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2000 रुपये के नोट को सरकार ने वापस लेने का किया फैसला: 23 मई से 20000 रुपये की लिमिट तक बैंक से बदल सकेंगे नोट, 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा बनी रहेगी, जानिए पूरा डिटेल

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के एलान के साथ ही 2 हजार रुपये का नोट जारी किया था. ये नोट 7 साल बाद चलन से बाहर होने जा रहा है…

नईदिल्ली (ए)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) 2000 रुपये के नोट को वापस लेने जा रही है. हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा (सर्कुलेशन) में बने रहेंगे. यानि कि जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट्स हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा।

आरबीआई ने कहा कि आप 23 मई से एक बार में 20 हजार रुपये तक के 2 हजार रुपये के नोट बदल या जमा कर सकते हैं. इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलना होगा. इसके अलावा आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखा खोलेगी. आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही दो हजार रुपये के नोट को छापना हमने बंद कर दिया था।

2000 हजार के नोट कब लाए गए थे 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर 2000 हजार रुपये के नोट को लाया गया था. नोटबंदी की घोषणा करने के दौरान सरकार ने कहा था कि ये कदम भ्रष्टाचार खत्म करने और छप रहे जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है. इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि ये निर्णय सरकार ने बिना सोचे समझे लिया है।

जिनकी पास 2000 रुपये के करेंसी नोट पहले से मौजूद हैं उनके पास क्या विकल्प है?

1. जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे बैंक खाते में इन नोटों को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर दूसरे नोटों के जरिए इसे बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं. 

2. बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होगी. बैंकों इस बारे में इलग से नियम जारी करेंगे. 

3. 23 मई 2023 से 20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये का नोट बदला जा सकेगा.   

4. जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये को नोट बदल सकते हैं. आरबीआई ने अलग से इस बारे में बैंकों को गाइडलाइंस जारी कर दिया है. 

5. 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिसेज  में 20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये के बदले जा सकेंगे. 

6. आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपये के नोट तत्काल रूप से नहीं जारी करने को कहा है. 

7. आरबीआई ने आम लोगों अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें. 

सर्कुलेशन में 10.8 फीसदी 2000 रुपये को नोट हैं मौजूद 

आरबीआई ने ये जानकारी दी है कि 89 फीसदी 2000 रुपये के करेंसी नोट्स मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे. जिसका लाइफ-स्पैन 4 से 5 सालों का होता है. 31 मार्च 2018 को कुल  6.73 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये को नोट सर्कुलेशन में थे जो 31 मार्च 2023 को घटकर केवल 3.62 लाख करोड़ रुपये के वैल्यू का रह गया है. जो पीक वैल्यू का केवल 37.3 फीसदी है और सर्रुलेशन में मौजूद कुल 2000 रुपये के नोट का केवल 10.8 फीसदी है. आरबीआई का कहना है कि दूसरे डिनॉमिनेशन वाले बैंक नोट्स करेंसी जरुरतों को पूरा करने का लिए काफी है. 

जानिए सर्कुलेशन में क्या लिखा है…

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