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6 लाख रुपए से अधिक की राशि के अनियमितता मामले में तत्कालीन प्रभारी CMO निलंबित

रायपुर। राज्य सरकार ने आज तत्कालीन प्रभारी सीएमओ को सस्पेंड कर दिया हैं। मामला नगर पालिका परिषद पेंड्रा से जुड़ा है। तत्कालीन सीएमओ पर रेनोवेशन कार्य में राशि रू. 6,24,511/ के कार्य का अन्तर पाये जाने से जुड़ा है। जारी आदेश में लिखा है…

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12/12/2024 क्रमांक : एफ-2-17/2024/18 कन्हैया लाल निर्मलकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा में पदस्थापना के दौरान जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मल्टीपरपज) एवं शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा के रेनोवेशन कार्य में राशि रू. 6,24,511/ के कार्य का अन्तर पाये जाने, रेनोवेशन कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार नहीं कराये जाने एवं जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के उपरान्त कार्य कराये जाने के लिए प्रारंभिक जांच में अवचार का दोषी पाए गए है।

कन्हैया लाल निर्मलकर का उक्त कृत्य गंभीर कदाचार एवं आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा, कन्हैया लाल निर्मलकर (वर्तमान में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद रतनपुर) तत्का. प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन / यांत्रिकी / स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में श्री निर्मलकर का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया जाता है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

देखे आदेश…

 

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