भिलाई। दिनांक 01.06.2026 को रात्रि 09.00 बजे करीब आरोपी राजेश वर्मा, अमर सिंह द्वारा घटना स्थल ग्राम मोहंदी के खानवाडी मे मृतक नीलकंठ साहू की पत्नी सावित्री साहू को मृतक नीलकंठ साहू द्वारा ठंडे से मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाने के नाम से विवाद हुआ।
आरोपी राजेश वर्मा द्वारा डंडा से एवं अमर सिंह द्वारा हाथ मुक्का से एक राय होकर मृतक नीलकंठ साहू को डंडा से सिर, पैर, सीने, हाथ मे गंभीर चोट पहुंचाने से दिनांक 02.06.2026 को प्रातः 09.00 बजे मृतक की मृत्यु हो गयी। मृतक की पत्नि सावित्री साहू की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर आरोपीगण राजेश वर्मा द्वारा मृतक नीलकंठ यादव को डंडे से मारकर मृत्यु कारित करना स्वीकार किये।
आरोपी आरोपीगण का कृत्य धारा 103(1),3 (5) बीएनएस का होना पाये जाने से आरोपीगण 1. राजेश वर्मा पिता स्व० भरत वर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी इन्द्रा पारा थाना पुरानी भिलाई 2. अमर सिंह यादव पिता नंदू यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम मोहंदी वांधापार पुरानी भिलाई थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग को दिनांक 03.06.2026 को गिर० आरोपीयों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
अपराध क्रमांक 291/2026, धारा 103(1),3 (5) बीएनएस
नाम आरोपी: 1.राजेश वर्मा पिता स्व० भारत वर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी इन्द्रा पारा थाना पुरानी भिलाई
2.अमर सिंह यादव पिता नंदू यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम मोहंदी बांधापार पुरानी भिलाई थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग
















