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महिला से यौन शोषण के आरोप में डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध

मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाए जाने के दौरान आरोपी ने कहा कि यह पूरा मामला उनके पद का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उनका दावा है कि महिला ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। आरोपी के अनुसार दोनों के बीच दोस्ती हुई और बातचीत शुरू हुई। महिला दो-तीन बार उनके घर भी आई थी…

 

 

मुरैना (ए)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया है। मुरैना के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि बुधवार को एक महिला ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि एक सरकारी अधिकारी ने उससे शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार शिकायत मिलने के बाद महिला थाना प्रभारी ने पीड़िता से बातचीत कर मामले की प्रारंभिक जांच की। शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 351(1), 351(3) और 225 के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि FIR दर्ज होने के तुरंत बाद महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया और गुरुवार को उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया।

सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया कि महिला का आरोप है कि करीब एक साल पहले आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा, लेकिन अब उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। वहीं गिरफ्तार किए गए डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश बताया है।

मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाए जाने के दौरान माहौर ने कहा कि यह पूरा मामला उनके पद का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उनका दावा है कि महिला ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। माहौर के अनुसार दोनों के बीच दोस्ती हुई और बातचीत शुरू हुई। महिला दो-तीन बार उनके घर भी आई थी। उन्होंने कहा कि शादी को लेकर कभी कोई वादा नहीं किया। अब महिला उन्हीं चैट और बातचीत को सबूत के रूप में इस्तेमाल कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

माहौर ने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने उनसे पैसों की मांग की थी और मांग पूरी नहीं करने पर उनका जीवन बर्बाद करने की धमकी दी थी। माहौर का कहना है कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में सबूत हैं और जरूरत पड़ने पर वे उन्हें सामने लाएंगे। बता दें कि पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला से कथित दुर्व्यवहार और पटवारियों के कथित अवैध तबादलों से जुड़ी शिकायतों के आधार पर अरविंद माहौर को निलंबित कर दिया था। उस समय वे मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील में SDM के पद पर पदस्थ थे।

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