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CSMCL के 182 करोड़ रुपये से अधिक के मैनपावर भुगतान घोटाले के आरोपियों के विरुद्ध पूरक चालान पेश

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एन्टी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB), छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अपराध क्रमांक 44/2024 की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 18.10.2026 को अरुणपति त्रिपाठी तथा बच्छ राज लोहिया (बी.आर. लोहिया) के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर में पूरक चालान पेश किया गया है। प्रकरण में शासकीय शराब दुकानों के कर्मचारियों के नाम पर मैनपावर एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान कराने और कर्मचारियों को राशि दिए बिना उसका हिस्सा कमीशन के रूप में लेने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त प्रतिवेदन के सत्यापन के बाद दिनांक 05.10.2024 को उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में नवीन प्रताप सिंह तोमर, अनवर ढेबर, मैनपावर एजेंसियों के संचालकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित 12 आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 18.05.2026 को प्रथम चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। आगे की विवेचना में अरुणपति त्रिपाठी और बी.आर. लोहिया की संलिप्तता के साक्ष्य मिलने पर उनके विरुद्ध यह पूरक चालान पेश किया गया है।

विवेचना में पाया गया कि CSMCL की शासकीय शराब दुकानों में कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम विभिन्न मैनपावर एजेंसियों को दिया गया था। वर्ष 2019 की निविदा में नियमित वेतन के अलावा ओवरटाइम, बोनस और चार अतिरिक्त दिनों के कार्य के भुगतान का प्रावधान किया गया। एजेंसियों को पहले यह रकम कर्मचारियों को देनी थी और उसके बाद CSMCL से उसका भुगतान प्राप्त करना था। इसके विपरीत एजेंसियों ने कर्मचारियों को रकम दिए बिना अथवा वास्तविक भुगतान से अधिक रकम दिखाकर देयक प्रस्तुत किए और CSMCL से भुगतान प्राप्त किया। दुकानों के कर्मचारियों ने अपने कथनों में बताया कि उन्हें सामान्य मासिक वेतन मिलता था, लेकिन उनके नाम पर ली गई उक्त अतिरिक्त रकम नहीं दी गई।

वर्ष 2019 से 2023 के भुगतान अभिलेखों की जाँच में सुमीत फैसिलिटीज लिमिटेड, प्राइमवन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड, अलर्ट कमांडोज प्राइवेट लिमिटेड और ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड को ओवरटाइम, बोनस, चार अतिरिक्त दिनों के कार्य तथा इन मदों पर सेवा शुल्क के रूप में कुल 1,82,98,48,675 रुपये का अतिरिक्त भुगतान होना पाया गया। इस रकम का एक हिस्सा अधिकारियों और सिंडिकेट को कमीशन के रूप में दिया जाता था तथा शेष रकम कंपनियाँ अपने पास रखती थीं। इस प्रकार शासन को लगभग 182.98 करोड़ रुपये की हानि पहुँचाई गई।

अरुणपति त्रिपाठी दिनांक 09.05.2019 से 16.04.2023 तक CSMCL के प्रबंध संचालक रहे। उनके पास निगम के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों, निविदा तथा मैनपावर एजेंसियों के देयकों को अनुमोदित करने के अधिकार थे। विवेचना में पाया गया कि अनवर ढेबर के कहने पर उन्होंने निविदा की शर्तों में परिवर्तन कराया और कर्मचारियों के नाम पर अतिरिक्त भुगतान कराकर उसका हिस्सा कमीशन के रूप में लेने की व्यवस्था लागू कराई। उनके कार्यकाल में पाँचों एजेंसियों को कुल 1,52,39,77,666 रुपये, अर्थात लगभग 152.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें ओवरटाइम के लगभग 82.66 करोड़ रुपये, बोनस के 12.21 करोड़ रुपये, चार अतिरिक्त दिनों के कार्य के 45.02 करोड़ रुपये और सेवा शुल्क के 12.51 करोड़ रुपये शामिल हैं।

एजेंसियों से नकद कमीशन एकत्र कर अरुणपति त्रिपाठी तक पहुँचाने का काम सिद्धार्थ सिंघानिया करता था। उसने अपने कथन में बताया कि सभी एजेंसियों से मिलाकर लगभग 70 से 80 लाख रुपये प्रतिमाह कमीशन आता था। अक्टूबर 2019 से मार्च 2023 के बीच अकेले सुमीत फैसिलिटीज की ओर से लगभग 15.65 करोड़ रुपये दिए गए थे। विवेचना में अरुणपति त्रिपाठी द्वारा अपने कार्यकाल में मैनपावर एजेंसियों से 28 से 32 करोड़ रुपये नकद कमीशन प्राप्त कर अनवर ढेबर तक पहुँचाने के साक्ष्य मिले हैं। उनके कार्यकाल के बाद भी नवीन प्रताप सिंह तोमर के माध्यम से कमीशन वसूली जारी रही। इस दौरान सेवा शुल्क और ओवरटाइम की राशि पर कमीशन की दर बढ़ाकर एक-तिहाई किए जाने का विवरण भी प्राप्त हुआ है।

बी.आर. लोहिया ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड के संस्थापक थे। अलर्ट कमांडोज प्राइवेट लिमिटेड भी इसी समूह की कंपनी थी। दोनों कंपनियों के प्रमुख निर्णय बी.आर. लोहिया द्वारा लिए जाते थे। उन्होंने कंपनी के सी.ए. नीरज चौधरी को कर्मचारियों के ओवरटाइम और चार अतिरिक्त दिनों के कार्य के बिल जारी करने के निर्देश दिए थे। इन बिलों के आधार पर CSMCL से रकम प्राप्त की गई, लेकिन कर्मचारियों को उसका भुगतान नहीं किया गया। कंपनी की ओर से अधिकारियों को नकद कमीशन भी बी.आर. लोहिया के निर्देश पर दिया जाता था। देयक तैयार कराने से लेकर कमीशन की रकम की व्यवस्था और उसके भुगतान में उनकी भूमिका पाई गई है।

ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड को 33,45,05,110 रुपये और अलर्ट कमांडोज प्राइवेट लिमिटेड को 14,63,48,143 रुपये, कुल 48,08,53,253 रुपये का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त हुआ। इसमें से 38,31,76,541 रुपये अरुणपति त्रिपाठी के कार्यकाल में दिए गए थे। ईगल हंटर से संबंधित नकद कमीशन के वित्तीय विवरण में 13,57,92,000 रुपये दर्ज हैं। उक्त रकम में अलर्ट कमांडोज की ओर से दिया गया कमीशन भी शामिल होना पाया गया है।

दिनांक 29.11.2023 को ईगल हंटर और अलर्ट कमांडोज के अक्टूबर 2023 के लंबित बिल पारित कराने के बदले तत्कालीन उप महाप्रबंधक नवीन प्रताप सिंह तोमर को लगभग 28.80 लाख रुपये दिए जाने थे। इसके लिए बी.आर. लोहिया और अजय लोहिया के निर्देश पर दिल्ली से 29.40 लाख रुपये का चेक रायपुर भेजा गया। बैंक से रकम निकालने के बाद 60,000 रुपये कार्यालयीन खर्च के लिए रखे गए और शेष 28.80 लाख रुपये कमीशन देने के लिए अलग किए गए। कंपनी के कर्मचारी रकम पहुँचाने जा रहे थे, तभी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में उक्त रकम बरामद हुई। जाँच में इस रकम का संबंध पहले से चल रही मैनपावर कमीशन वसूली से पाया गया।

विवेचना में आंगड़िया नेटवर्क के माध्यम से नकद रकम बाहर भेजने संबंधी कथन भी प्राप्त हुए हैं। महमूद अहमद खान ने बताया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच उसने पी. विजय कंपनी तक लगभग 60 से 70 करोड़ रुपये नकद पहुँचाए थे। उसे उक्त रकम अरुणपति त्रिपाठी की बताई गई थी। पी. विजय कुमार एण्ड कंपनी के तत्कालीन पार्टनर निमेष चन्द्रकान्त पटेल ने अपने कथन में उक्त रकम मुंबई में श्रीजी इंटरप्राइजेज को देने और आगे हैदराबाद भेजे जाने की बात बताई है। प्रकरण की विवेचना में अरूणपति त्रिपाठी द्वारा बैंगलेार आधारित पेंथियान बिल्डर्स प्रा. लि. के माध्यम से अचल सम्पत्ति में रकम निवेश करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हीं रकम में से 3 करोड़ रूपये प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जप्त किये गये हैं।

चालान में शराब दुकानों के कर्मचारियों और अन्य साक्षियों के कथन, CSMCL के भुगतान अभिलेख, एजेंसियों के देयक, कंपनी अभिलेख, बैंक दस्तावेज और नकद कमीशन के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। अरुणपति त्रिपाठी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। बी.आर. लोहिया वर्तमान में विदेश में निवासरत है। ब्यूरो द्वारा बी-आर- लोहिया के विरूद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी करायी गई है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने पर उनके संबंध में फरारी पंचनामा तैयार कर फरारी में चालान पेश किया गया है। इंटरपोल के सहयोग से इनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(बी), 8 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 और 120बी के अंतर्गत पूरक चालान प्रस्तुत किया गया है।

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