रायपुर। प्रार्थी सगाऊ राम कोमरा, निवासी आलनार, तहसील आमाबेडा, जिला कांकेर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, जगदलपुर में शिकायत की गई थी कि प्रवीण ऊर्फ रिंकू चंद्राकर एवं सुन्दर लाल बच्छड़, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आमाबेडा़ द्वारा उनके नष्ट फसल का बीमा प्रकरण तैयार कर बीमा राशि 90,000 निकलवा देने के एवज् में कुल बीमा राशि का 75 प्रतिशत राशि रिश्वत की मांग की जा रही है।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाये जाने से दिनांक 14.10.2026 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी सुन्दर लाल बच्छड़ एवं प्रवीण ऊर्फ रिंकू चंद्राकर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आमाबेड़ा को प्रार्थी से प्रथम किश्त के रूप में 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7, 12 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

















