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विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका का सामना करने के निर्देश

भिलाई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भिलाई नगर (65) विधानसभा निर्वाचन से जुड़े चुनाव याचिका प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर उनकी विशेष अनुमति याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका का सामना करने का निर्देश दिया।

मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध था। इसमें न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे की चुनाव याचिका को प्रारंभिक चरण में खारिज करने से इनकार किया था। उन्होंने इसे विस्तृत परीक्षण के लिए स्वीकार किया था।

सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त व न्यायमूर्ति जॉयमाल बागची की पीठ के समक्ष हुई। विधायक देवेंद्र यादव के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने तर्क दिया कि चुनाव शपथ पत्र में ‘घोषित फरार आरोपी’ की स्थिति का उल्लेख आवश्यक नहीं था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 और 2023 के शपथ पत्रों में संपत्ति का मूल्य गलत दर्शाना अनजाने में हुई त्रुटि थी।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के अधिवक्ता बीएल हंसारिया और रविशंकर जंधालिया ने प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को आपराधिक प्रकरण में ‘घोषित फरार आरोपी’ घोषित करना गंभीर तथ्य है। यह मतदाताओं के जानने के अधिकार से सीधे जुड़ा है। संपत्तियों के मूल्यांकन में भारी अंतर और गलत घोषणा साक्ष्य का विषय है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव याचिका में आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उनका समुचित न्यायिक परीक्षण आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि इस चरण पर हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। इस प्रकार विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित चुनाव याचिका का सामना करने का निर्देश दिया गया है।

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