दुर्ग। शनिवार को दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, एएसपी शहर सुखनंदन राठौर ने संयुक्त रूप से पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कांफ्रेस लेकर दुर्ग जिले में हुए अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम की खेती करने के मामले का खुलासा किया।
थाना पुलगांव क्षेत्रांतर्गत जेवरा–सिरसा चौकी के अंतर्गत ग्राम समोदा, झेनझरी एवं सिरसा के मध्य स्थित भूमि में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके में शून्य में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना के क्रम में खेत में अफीम की फसल पाए जाने पर अन्य संबंधित विभागों को अवगत कराते हुए संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई।मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खेत में मक्का/भुट्टे की फसल के बीच-बीच में अफीम के पौधे लगाए गए थे।
संयुक्त टीम द्वारा खेत का निरीक्षण कर लगभग 05 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगे अफीम के पौधों को जप्त किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹8 करोड़ आंकी गई है।
राजस्व विभाग के संज्ञान में आने पर कलेक्टर दुर्ग के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, तहसीलदार दुर्ग, आबकारी विभाग एवं अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंचकर भूमि अभिलेखों की जांच की गई। जांच में ग्राम झेंझरी, तहसील दुर्ग स्थित खसरा नंबर 309 रकबा 80 डिसमिल तथा खसरा नंबर 310 रकबा 09 एकड़ 92 डिसमिल, कुल खसरा नंबर 02 रकबा 10 एकड़ 72 डिसमिल भूमि दर्ज पाई गई।
प्रारंभिक जांच में कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई है। पूछताछ में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि अफीम की खेती के लिए बाहर से लोगों को बुलाकर कार्य कराया जा रहा था। मामले में NDPS Act के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जप्त किए गए अफीम के पौधों की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत सैंपलिंग की कार्यवाही की गई है तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
आरोपी का नाम: 1. विनायक ताम्रकार, उम्र 58 वर्ष, निवासी तेमरापारा दुर्ग, जिला दुर्ग
2. विकास बिश्नोई, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम मटोडा, थाना मटोडा, जिला जोधपुर (राजस्थान), हाल मुकाम ग्राम समोदा, जिला दुर्ग
3. मनीष ठाकुर उम्र 45 वर्ष
जप्त सामग्री : 1. लगभग 05 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगे अफीम के पौधे (अनुमानित कीमत लगभग ₹8 करोड़)

















