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अपने अधीनस्थ वाहन चालक से अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग कर अमर्यादित आचरण करने वाला कार्यपालन अभियंता निलंबित

रायपुर। अपने अधीनस्थ वाहन चालक से मोबाईल पर अत्यंत अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग कर अमर्यादित आचरण करने वाले कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिला जांजगीर चाम्पा (छग) से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 5838 / एडीएम स्टेना/2026, जांजगीर, दिनांक 13.05.2026 अनुसार जिले में पदस्थ शशांक सिंह, कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) एवं उनके कार्यालय के वाहन चालक शशिकांत साहू (संलग्न कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा / बलौदा) के मध्य दिनांक 12.05.2026 को हुए वार्तालाप का ऑडियों क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हुआ है।

समाचार पत्रों में दिनांक 13.05.2026 को प्रकाशित हुआ है। जिसके संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा से उभयपक्षों का कथन लेकर जांच करायी गई है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि शशांक सिंह, कार्यपालन अभियंता के द्वारा अपने अधीनस्थ वाहन चालक शशिकांत साहू से मोबाईल पर अत्यंत अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग कर अमर्यादित आचरण किया गया है।

साथ ही उनके द्वारा उक्त वार्तालाप में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भी अशोभनीय टिप्पणी करते हुए वाहन चालक को प्रताड़ित किया है। जिससे जिले में प्रशासनिक छवि धूमिल हुई है।

अतएव राज्य शासन एतद्वारा शशांक सिंह, कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा को छग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम (3) निहित प्रावधानान्तर्गत कदाचरण के लिये प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरुप छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) निहित प्रावधानान्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

 

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