शासन कों आर्थिक छती पहुंचाने के मामले मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही…आरोपिया के सहकारी समिति के अध्यक्ष सह विक्रेता रहते हुए खाद्यान स्टॉक की पाई गई थी कमी…समवृद्ध स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सह विक्रेता द्वारा चावल 139.49 क्विंटल का व्यपवर्तन कर कुल राशि लगभग 05 लाख 51 हजार 112 रुपये की शासन को पहुंचाई गई थी क्षति..
अंबिकापुर। प्रार्थी शिव कुमार मिश्रा साकिन कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 11/03/26 को शासकीय उचित मूल्य दुकान कमांक 391001032 महामाया वार्ड अंबिकापुर का औचक जॉच किया गया, जाच में उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान कमांक 391001032 का संचालन मार्च 2015 से समवृद्ध स्वयं सहायता समूह दर्रीपारा, अम्बिकापुर द्वारा किया जा रहा है।
जिसकी अध्यक्ष दर्रीपारा निवासी शोभा सिंह द्वारा विक्रेता के रूप में कार्य किया जा रहा, भौतिक सत्यापन के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकान में चावल 139.49 क्विंटल का व्यपवर्तन कर कुल राशि लगभग 05 लाख 51 हजार 112 रुपये की कमी पाई गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 256/26 धारा 316(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
विवेचना के दौरान खादय शाखा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन व विवेचना पर से आरोपिया शोभा सिंह के खिलाफ अपराध सबुत पाये जाने से आरोपिया को हिरासत में लेकर पुछताछ कर मैमोरेण्डन कथन लिया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार की तथा शासकीय उचित मुल्य दुकान का लेन देन हिसाब किताब का लेख आनलाईन होने से रजिस्टर पेश नहीं कर पाना बताई।
आरोपीया के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपिया को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

















