दुर्ग। दिनांक 06.06.2026 को ग्राम पंचायत तेलीगुंडरा की सरपंच हुलेश्वरी साहू द्वारा थाना रानीतराई में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम तेलीगुंडरा निवासी धनेश्वर कुमार निर्मलकर द्वारा लगभग 1800 वर्गफुट भूमि का फर्जी पट्टा एवं पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, न्यू दीपक नगर, दुर्ग में आवास ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
शिकायत की जांच के दौरान सरपंच एवं अन्य गवाहों के कथन लिए गए। पंचायत अभिलेखों के परीक्षण में यह प्रमाणित हुआ कि संबंधित पट्टा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी नहीं किया गया था। दस्तावेज पर अंकित मुहर एवं प्रमाणन भी ग्राम पंचायत का वास्तविक नहीं पाया गया।
विवेचना के दौरान आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त की गईं। संस्था द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ऋण आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया तथा आवेदन निरस्त कर दिया गया।
विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर थाना रानीतराई में अपराध क्रमांक 71/2026, धारा 318(4), 62, 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी का नाम: धनेश्वर कुमार निर्मलकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम तेलीगुंडरा, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री: फर्जी भूमि पट्टा प्रमाण पत्र, फर्जी पंचायत प्रमाण पत्र, ऋण आवेदन से संबंधित दस्तावेज।



















