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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्यों का किया विभाजन, अनुविभागीय दण्डाधिकारियों की नियुक्ति भी की

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला कार्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नया कार्य विभाजन एवं आबंटन किया है। नए विभाजन के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरुचि सिंह (आईएएस), आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों हेतु जिले के समस्त नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं (यथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम स्वनिधि योजना, अमृत मिशन, स्वच्छता मिशन एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रिक्स तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं) के संबंध में समस्त निकायों की संकलित जानकारी तैयार एवं प्रस्तुत करने तथा समय-समय पर सौंपे अन्य आवश्यक कार्यों का प्रभार दिया गया है।

इसी प्रकार योगिता देवांगन (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को न्यायालय अपर कलेक्टर दुर्ग (अनुभाग धमधा एवं पाटन हेतु), धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित प्रथम अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियाँ (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित किया जावेगा), तथा छ.ग. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2026 की धारा 44 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अनुसार उपखंड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई व निराकरण (प्रत्येक 20वां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित किया जावेगा) का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही वे अनुविभाग दुर्ग/भिलाई-3/धमधा/पाटन अंतर्गत अवैध उत्खनन के प्रकरणों का निराकरण, अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000/- रु. तक की कीमत का हो को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुई 2000/- रु. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, 20,000/- रु. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्युटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, ओ.एल. शासकीय वाहनों के मरम्मत के व्यय की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकतम 60 दिन के अवकाश की स्वीकृति, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग दुर्ग, नोडल अधिकारी चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचान्दूर दुर्ग, नोडल अधिकारी नशा मुक्ति अभियान जिला दुर्ग, नोडल अधिकारी ई-ऑफिस, माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्य, अन्य मदों से प्राप्त होने वाले शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रुचि लेकर निराकरण करवाना, विभागीय जांच अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग, तथा नोडल अधिकारी सी.एम. हेल्पलाइन योजना का कार्य संभालेंगी।

इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर योगिता देवांगन के माध्यम से अधीक्षक/वित्त स्थापना शाखा/नोडल अधिकारी पेंशन, जिला नाजिर शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, चिप्स परियोजना/चॉइस सेंटर शाखा/स्वान परियोजना/वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली का संचालन, नोडल अधिकारी कौशल विकास जिला दुर्ग, वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर जिला वेबसाईट दुर्ग, सीएसआर मद, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, शासन/आयुक्त/वीडियो कान्फ्रेंसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएँगी। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई/केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग/शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत/नेहरू युवा केन्द्र/खेल विभाग दुर्ग, खनिज शाखा, आदिम जाति कल्याण विभाग (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियों को छोड़कर), अंत्यावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (स्थानांतरण/ पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही छोड़कर), महिला एवं बाल विकास विभाग (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही छोड़कर), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही छोड़कर) तथा श्रम विभाग/बाल श्रमिक परियोजना विभागों की नस्तियाँ भी इनके माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएँगी।

इसी कड़ी में वीरेंद्र सिंह (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, न्यायालय अपर कलेक्टर दुर्ग (अनुभाग दुर्ग व भिलाई-3 हेतु)- अनुभाग दुर्ग व भिलाई-3 के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित प्रथम अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित किया जावेगा), अनुभाग दुर्ग व भिलाई-3 के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2026 की धारा 44(2)(क) के अनुसार द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण (प्रत्येक 20वां प्रकरण अंतरित), जिला जनगणना अधिकारी, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती प्रस्तुत करना, नोडल अधिकारी छ.ग. रजत महोत्सव, रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, तथा भाड़ा नियंत्रक जिला दुर्ग का दायित्व सौंपा गया है। इनके माध्यम से सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा/सांख्यिकी लिपिक (एस.डब्ल्यू.)/सिविल सूट-व्यवहारवाद शाखा, जनगणना शाखा, काउंटर शाखा, नोडल अधिकारी मानव अधिकार आयोग के प्रकरण/नागरिकता प्रमाण पत्र शाखा, छ.ग. आवास सॉफ्टवेयर/भवन निर्माण नियमितीकरण, राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, नगरीय निकाय/शहरी विकास अभिकरण (सूडा/डूडा), नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019/पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण शाखाओं की नस्तियाँ तथा जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड, सहकारिता विभाग एवं आबकारी विभाग की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी।

इसी प्रकार हरवंश सिंह मिरी (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को प्रोटोकॉल अधिकारी (प्रोटोकॉल शाखा), शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण प्रमाण पत्र जारी करना (2500/- रु. तक के किराया, इसके ऊपर के प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत करना), सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष आनुषांगिक कार्यवाही हेतु), नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तियों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, जिले में प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण (आरबीसी 6-4), समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लायसेंस बुक तथा लायसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी पटाखा लाईसेंसों का नवीनीकरण, पासपोर्ट शाखा, भू-बंटन शाखा, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नोडल अधिकारी धान उपार्जन व धान संग्रहण, नोडल अधिकारी कस्टम मिलिंग, नोडल अधिकारी एग्रीस्टैक परियोजना, नोडल अधिकारी पी.डी.एस., नोडल अधिकारी चिटफंड शाखा जिला कार्यालय दुर्ग, जिला विवाह अधिकारी, तथा नोडल अधिकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग का दायित्व सौंपा गया है। अपर कलेक्टर श्री मिरी के माध्यम से भू-अर्जन, नजूल व नजूल जांच, लायसेंस शाखा, स्वेच्छानुदान/जनसंपर्क शाखा/मुख्यमंत्री सहायता/संजीवनी कोष शाखा, सीएम घोषणा, प्रेषक/मुद्रलेखन शाखा, वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, आवास आबंटन शाखा, रविशंकर स्टेडियम/मानस भवन, नोडल अधिकारी भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित मुद्दों के निराकरण हेतु शाखाओं की नस्तियाँ तथा जिला कोषालय/अल्प बचत शाखा, जिला योजना मंडल एवं खाद्य शाखा विभागों की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी।

इसी तरह शिल्ली थॉमस (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर दुर्ग को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन दुर्ग, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन दुर्ग, परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), शिकायत शाखा की समस्त नस्तियाँ (आवश्यकतानुसार नस्ती महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी), पी.जी.एन. के आवेदन पत्रों का निराकरण, नोडल अधिकारी वेटलैंड सर्वे, नोडल अधिकारी वन भूमि सत्यापन, नोडल अधिकारी सुशासन तिहार तथा प्रभारी अधिकारी पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का कार्य सौंपा गया है। इनके माध्यम से 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, शिकायत एवं सतर्कता अधिकारी/जिला जनदर्शन शाखा, पी.जी. पोर्टल शाखा/लोक सुराज अभियान/पी.जी.एन. एवं शासन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण, राजस्व लेखा शाखा/बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन/सूखा राहत शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व/राजस्व मोहर्रिर शाखा, तथा भू-अभिलेख शाखा/डायवर्जन शाखा की नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएँगी।

कार्यों के सुचारू संचालन के लिए लिंक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है, जिसके अनुसार अपर कलेक्टर योगिता देवांगन के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह होंगे। इसी तरह अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, अपर कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी की लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर शिल्ली थॉमस और अपर कलेक्टर शिल्ली थॉमस के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी होंगे। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निर्वहन करना होगा।

डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन

कलेक्टर अभिजित सिंह ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला कार्यालय में डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नया कार्य विभाजन एवं आबंटन किया है। नए कार्य विभाजन के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनाल डेविड, डिप्टी कलेक्टर को मानव अधिकार आयोग के प्रकरणों एवं नागरिकता प्रमाण पत्र शाखा के नोडल अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। वे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करने, व्यापमं व परीक्षा शाखा के प्रभारी, चिप्स परियोजना, चॉइस सेंटर, स्वान परियोजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के संचालन तथा सीएम घोषणा शाखा का कार्य देखेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें नगरीय निकाय/शहरी विकास अभिकरण (डूडा), कौशल विकास (नोडल अधिकारी), चिटफंड कंपनी के आवेदनों का निराकरण, जिला वेबसाइट के वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, सामान्य शाखा के सहायक अधीक्षक, सांख्यिकी लिपिक (एस.डब्ल्यू.), सिविल सूट/व्यवहारवाद शाखा, जनगणना शाखा, भू-अर्जन/भू-बंटन शाखा, सीएसआर मद शाखा तथा डीएमएफ मद शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही वे शासन, आयुक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं जिला कार्यालय की बैठकों की व्यवस्था, फाइल होल्डर व कार्यवाही विवरण तैयार करने संबंधी कार्य तथा समय-समय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का संपादन करेंगे।

इसी कड़ी में प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग (शहर) का दायित्व सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत वे दुर्ग शहर के थाना दुर्ग, मोहन नगर, पद्मनाभपुर एवं जी.आर.पी. दुर्ग क्षेत्र में कानून व्यवस्था व शांति कायम रखने तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126/135, 170, 128, 129, 164, 100, 101, 152 के तहत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा करेंगे। इसके अलावा वे भू-अभिलेख शाखा, डायवर्शन शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व/राजस्व मोहर्रिर शाखा, राजस्व लेखा, बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन, सूखा राहत, पर्यावरण अधोसंरचना मद, जिला नाजिर शाखा, तथा कार्यालय परिसर की शाखाओं के आकस्मिक निरीक्षण का कार्य देखेंगे। वे जन सूचना अधिकारी, शिकायत एवं सतर्कता अधिकारी, जिला जनदर्शन शाखा, पीजी पोर्टल/लोक सुराज/च्ळछ शिकायतों के निराकरण, शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र सत्यापन, सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी, आवास आवंटन शाखा, वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, राजीव गांधी आश्रय योजना 2019/पट्टाधृति अधिनियम (नोडल अधिकारी), ऋणमुक्ति अधिनियम 1976 शाखा, नजूल/नजूल जांच, लाइसेंस शाखा तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को संभालेंगे।

इसी प्रकार प्रेमूलाल साहू, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई नगर (थाना भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, नेवई क्षेत्र) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी छावनी (थाना छावनी, सुपेला, खुर्सीपार, जामुल क्षेत्र) के रूप में बीएनएसएस की प्रासंगिक धाराओं के तहत दाण्डिक प्रकरणों के निपटारे तथा कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही वे अधीक्षक/वित्त-स्थापना शाखा, पेंशन नोडल अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर दुर्ग के प्रस्तुतकार शाखा, नशा मुक्ति अभियान (नोडल अधिकारी), दिव्यांगजन शिकायत निवारण (नोडल अधिकारी), प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लाइब्रेरी शाखा, प्रेषक/मुद्रलेखन शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, काउंटर शाखा, राजस्व एवं आंग्ल अभिलेखागार शाखा, मुख्यमंत्री सहायता/संजीवनी कोष/स्वेच्छानुदान/जनसंपर्क शाखा का प्रभार संभालेंगे तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अधिकारियों की अनुपस्थिति में कार्यों के सुचारु संचालन हेतु लिंक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। डिप्टी कलेक्टर श्री सोनाल डेविड के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार गुप्ता होंगे। प्रफुल्ल कुमार गुप्ता के अनुपस्थित रहने पर सोनाल डेविड उनके लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर प्रेमूलाल साहू के लिंक अधिकारी सोनाल डेविड बनाए गए हैं।

जिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों की नियुक्ति

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन पदस्थापना की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवीन अनुविभागीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत महेश सिंह राजपूत, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग (ग्रामीण) का दायित्व सौंपा गया है।

लवकेश कुमार ध्रुव, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा के पद पर पदस्थ किया गया है।

इसी क्रम में उत्तम कुमार ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाटन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं प्रकाश सोनी, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-3 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 का नवीन प्रभार प्रदान किया गया है।

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